उत्तराखंड की OBC सूची में शामिल युवाओं के लिए आरक्षण को लेकर बड़ी खबर

केंद्रीय सेवाओं के लिए मिलेगा ये लाभ 

केंद्रीय सेवाओं के लिए मिलेगा ये लाभ 
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में शासन ने एक शासनादेश जारी किया है इसके अनुसार राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सूची में शामिल युवाओं को अब केंद्र में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS)  के लिए तय आरक्षण का लाभ मिल सकेगा लेकिन ये लाभ उत्तराखंड राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सूची  में शामिल उन्ही लोगों को मिलेगा जो केंद्र की अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सूची में शामिल नहीं है | 

नियमतः प्रत्येक राज्य अपनी अपनी भौगलिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अलग अलग पैमाने के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सूची को बनाता है जिसके आधार पर उन्हें राज्य की योजनाओं का लाभ मिलता है ये लाभ मात्र उसी राज्य विशेष के लिए होता है इसे अन्य राज्यों और केंद्र की सेवाओं के लिए लागू नहीं किया जा सकता है , केवल एक ही आरक्षण अनुमन्य होने के कारण राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सूची में शामिल लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS) का प्रमाण पत्र नहीं मिलता है इसका सबसे बड़ा नुक्सान ये हो रहा था कि उत्तराखंड राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सूची में शामिल व्यक्ति जो गरीब है और जो केंद्र की अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सूची में शामिल नहीं है वे केंद्र की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS) कोटे की सेवाओं के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे इसी के निराकरण के लिए ये शासनादेश जारी किया गया है | 


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