उत्तराखंड सरकार ऐसे कर्मचारियों के पक्ष में ले सकती है बड़ा फैसला

उत्तराखण्ड सरकार नियमित 10 सेवा वर्ष वाले कर्मचारियों को कर सकती है नियमित सरकार कर्मचारियों के पक्ष में ले सकती है बड़ा फैसला कुछ महीने पूर्व माननीय हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया था कि 2013 की नियमितीकरण नीति पर लगी रोक को हटाया जाता है और राज्य सरकार को आदेशित किया था कि वह 2018 से पूर्व से नियोजित ऐसे राज्य कर्मचारी जो विभिन्न विभागों और सार्वजानिक उपक्रमों में दैनिक वेतन भोगी ,तदर्थ वेतनभोगी ,और संविदा कर्मचारी की हैसियत से दस वर्ष की नियमित और संतोषजनक सेवा पूरी कर चुके हो उन्हें इस आदेश के आधार पर नियमितीकरण के अंतर्गत लाये | उत्तराखंड सरकार के कई मंत्री चाहते है कि अब इस हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में विभिन्न विभागों और सार्वजानिक उपक्रमों में दैनिक वेतन भोगी ,तदर्थ वेतनभोगी और संविदा कर्मचारी की हैसियत से दस वर्ष की नियमित और संतोषजनक सेवा पूरी कर चुके हो उन्हें नियमितकरण की नीति के तहत पक्का किया जाए इस मुद्दे पर गुरुवार को एक मीटिंग में गहन चर्चा भी की गई है , इस संदर्भ में उत्तराखंड के कार्मिक विभाग ने हा...