TRANSFER -बिना 70 प्रतिशत की शर्त पूरी हुए मैदानी जनपदों के लिए नहीं हो सकेंगे कार्यमुक्त

सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर आया नया अपडेट तबादले निदेशक माध्यमिक शिक्षा देहरादून ने एक पत्र के माध्यम से सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारीयों को निर्देशित किया है स्थानांतरण/पदस्थापना उच्च न्यायलय उत्तराखंड के योजित जनहित याचिका 164 /2013 दौलत राम सेमवाल मामले में माननीय न्यायलय द्वारा पारित निर्णय जिसमे उल्लखित है कि कोई भी स्थानांतरण/पदस्थापना मैदानी जनपदों देहरादून हरिद्वार उधमसिंघ नगर और नैनीताल में तब तक नहीं होगी जब तक 70 प्रतिशत शिक्षकों की संख्या पर्वतीय जनपदों में नहीं भरी जाएँ | निदेशक का पत्र उक्त के क्रम आपको निर्देशित किया जाता है कि स्थानांतरित शिक्षकों को कार्यमुक्त किये जाने की समय प्रतिस्थानी आने के उपरांत प्रतिस्थानी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी 10 दिवस माने जायेंगे उत्तराखंड में लम्बे समय के बाद शिक्षकों के ट्रांसफर हुए है इस पूरी प्रक्रिया में बरती गयी पारदर्शिता को लेकर सभी में उत्साह है जिसमे अनुरोध के आधार पर दुर्गम से दुर्गम में सभी शिक्षकों को ट्रांसफर लेने का अवसर दिया गया है ...