Indian parliament election(लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचन)
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लोकसभा अध्यक्ष की निर्वाचन की प्रणाली का विवरण
भारत में लोकसभा |
भारत में लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय संविधान के आधार पर निर्धारित किया गया है। यह पद प्रत्येक लोकसभा की प्रारंभिक बैठक में चुना जाता है और उसका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल से अनुसूचित किया जाता है।
लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया निम्नलिखित होती है:
नयी लोकसभा का प्रारंभिक बैठक: नयी लोकसभा का प्रारंभिक बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें संविधानिक शपथ लेने के बाद सदस्यों को संघनिर्देशिका (rule book) की सामग्री से अवगत कराया जाता है।
अध्यक्ष के नामांकन: लोकसभा की प्रारंभिक बैठक में, अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया होती है। सदस्यों को अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों की नामांकन करने का मौका दिया जाता है।
उम्मीदवारों का चयन: बैठक में उपस्थित सदस्यों को वोटिंग पद्धति के माध्यम से अध्यक्ष के उम्मीदवारों में से चुनाव करने का मौका दिया जाता है। वोटिंग प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न की जाती है।
अध्यक्ष के चयन: उम्मीदवारों में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को लोकसभा अध्यक्ष के पद की प्राप्ति होती है।
अध्यक्ष की प्रशासनिक कार्यवाही: नये चुने गए अध्यक्ष को आधिकारिक तौर पर घोषित किया जाता है और उन्हें अपनी प्रशासनिक कार्यवाही आरम्भ करनी पड़ती है।
यहीं तरीका राज्यसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन की भी प्रक्रिया होती है। तथापि, राज्यसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है।
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