भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव
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भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे नहीं होता है। भारत में प्रधानमंत्री के चुनाव का प्रक्रियाक्रम निम्नलिखित तरीके से संपन्न होता है:
सदनों का चुनाव: प्रधानमंत्री का चुनाव भारतीय लोकसभा (संसद) के सदनों के चुनाव के माध्यम से होता है। लोकसभा के सदस्यों को भारत के नागरिकों द्वारा चुना जाता है। यह चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों में आयोजित किया जाता है।
महासचिव का नामकरण: चुनाव के पश्चात पार्टी या संघटन जो अधिकारी बहुमत हासिल करती है, अपने नेता को महासचिव (पार्टी आंदोलन) के रूप में नामित करती है। इस नेता के आधार पर राष्ट्रपति को नया सरकार बनाने के लिए आग्रह किया जाता है।
राष्ट्रपति का नियुक्ति: राष्ट्रपति को राजनीतिक पार्टियों के नये सरकार गठन के लिए महासचिव (पार्टी आंदोलन) द्वारा नामित नेता का नामकरण करने के बाद उन्हें आमंत्रित करते हैं। अगर वह नेता एक बहुमत हासिल करने में समर्थ होता है, तो राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री के पद के लिए नियुक्त करते हैं।
प्रधानमंत्री का नामकरण: राष्ट्रपति द्वारा नामित नेता को प्रधानमंत्री के पद के लिए नामकरण किया जाता है। उन्हें इस पद की जिम्मेदारियों को संभालने का आदेश दिया जाता है। एक बार प्रधानमंत्री नामित हो जाने के बाद, उन्हें लोकसभा में एक विशेष सत्र में सदस्यों के समक्ष प्रमाणित किया जाता है।
इस तरीके से, भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी होती है। यह प्रक्रिया भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित की गई है।
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