ट्रांसफर होने पर खत्म सकता है वरिष्टता क्रम
प्रधानाचार्य पदोनन्ति पर बोला दिल्ली हाईकोर्ट
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दिल्ली हाईकोर्ट ki |
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में निर्णय दिया है कि निजी स्कूलों में शिक्षक के एक शाखा से दूसरी शाखा में ट्रांसफर होने पर वरिष्ठता क्रम ख़त्म हो सकता है ,दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि निजी स्कूलों के प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति देने के लिए उनकी उस वार्षिक गोपनीय आख्या (ACR) पर विचार नहीं किया जा सकता है जिसके बारे में सम्बंधित शिक्षक को कुछ बताया ही नहीं गया हो , दिल्ली हाईकोर्ट ने एक निजी स्कूल की और से पदोन्नति माध्यम से प्रधानाचार्य के लिए अपनाई गयी प्रक्रिया को अवैध बताते हुए ये टिपण्णी की है|
दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि स्कूल प्रबंधन ने डीपीसी के लिए बुलाये जाने पर भी याचिका कर्ता का साक्षात्कार नहीं लिया और केवल प्रतिवादी का साक्षात्कार लेकर उसे ही प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति देकर नियुक्त कर दिया इसलिए ये प्रक्रिया अवैध है , स्कूल प्रबंधन को सभी आवेदित व्यक्तियों की वार्षिक गोपनीय आख्या (ACR) को कोर्ट को भेजने और उनकी आपत्तियों को सुनने का भी निर्देश दिया है इसके बाद वार्षिक गोपनीय आख्या (ACR) को अंतिम रूप देने को कहा है |
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