स्टडी लीव- क्या पांच वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किये बिना भी कर्मचारी स्टडी लीव ले सकते है ?
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया एक अभूतपूर्व निर्णय
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अभूतपूर्व निर्णय |
सरकारी सेवा में रहते हुए यदि कोई कर्मचारी आगे भी पढाई करना चाहता है तो विभागीय अनुमति लेकर ऐसा किया जा सकता है ये स्टडी दो प्रकार से जारी रखी जा सकती है एक डिस्टेंस मोड में दूसरा रेगुलर मोड में | रेगुलर मोड में अध्ययन जारी रखने के लिए सरकारी कर्मचारी को स्टडी लीव की सुविधा दी जाती है लेकिन नियमतः वित्तीय पुस्तिका खंड 2 के नियम 146(ए) के प्रावधानों के अनुसार अध्ययन अवकाश केवल उन ही सरकारी कर्मचारी को दिया जा सकता है जिसकी सेवा कम से कम पांच साल पूरी हुई हो , फंडामेंटल नियम 84 में भी पांच वर्ष से कम सेवा अवधि वाले कर्मचारी को सामान्यतः अध्ययन अवकाश प्रदान नहीं किया जा सकता है |
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