उत्तराखंड में इन कर्मचारियों को बिना गोल्डन कार्ड के भी हेल्थ योजना का लाभ
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हाई कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला
बिना गोल्डन कार्ड के भी हेल्थ योजना का लाभ |
उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2021 में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना की शुरुवात की , लेकिन कुछ पेंशनर्स ने पेंशन राशि से होने वाली कटौती के खिलाफ कोर्ट में अपील कर दी थी अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने गोल्डन कार्ड योजना के माध्यम से सुविधा का लाभ न लेने वाले 30000 पेंशनर्स को इस कैशलेस योजना का लाभ लेने या न लेने का विकल्प दिया था जिसमे इनमें से कुछ ने ये कैशलेस योजना को छोड़ दिया था जबकि कुछ पेंशनर्स अपनी वेतन राशि से अंशदान कटौती को लेकर तैयार भी थे इसलिए राज्य सरकार ने ये विकल्प दिया था लेकिन इन पेंशनर्स की मांग थी कि उन्हें पहले की तरह इलाज पर खर्च होने वाली धनराशि के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जाये इस क्रम अब कैबिनेट की मीटिंग में राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना में कैशलेश इलाज ना लेने वाले इन पेंशनर्स को पूर्व में जारी शासनादेश के अनुसार इलाज के खर्च की चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है |
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