सरकार ने की घोषणा - कर्मचारियों की ग्रेचुटी सीमा हुई अधिकतम 25 लाख
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कर्मचारियों की ग्रेचुटी सीमा को मिली नई ऊंचाई
कर्मचारियों की ग्रेचुटी सीमा हुई परिवर्तित |
केंद्र सरकार ने 30 मई 2024 को एक मेमोरंडम जारी किया है इसके अनुसार सातवे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के केंद्र सरकार के निर्णय के साथ ही ग्रेचुटी की सीमा भी बढ़ गई है सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 और सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 2021 में अब सेवानिवृत्ति ग्रेचुटी और डेथ ग्रेचुटी की सीमा बाद गई है |
साधारण शब्दों में कहा जाएँ तो सातवे वेतन आयोग की सिफारिशो के अनुसार जब महंगाई भत्ता 50% के स्तर को छू लेता है तब इसके साथ ही अनेक सारे भत्तों को भी संशोधित कर दिया जाता है इस नियम के तहत महंगाई भत्ते के 50% होते ही सेवानिवृत्ति ग्रेचुटी और डेथ ग्रेचुटी की दर भी संशोधित हो जाती है विदित हो कि केंद्र सरकार ने पिछली बार मार्च 2024 में महंगाई भत्ते में वृद्धि की थी इसी प्रकार से सेवानिवृत्ति ग्रेचुटी और डेथ ग्रेचुटी की सीमा को 25 प्रतिशत बढ़ाकर 20 लाख रूपये से 25 लाख रूपये कर दिया गया है |
क्या होती है ग्रेचुटी
ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार अगर कोई कर्मचारी किसी संघठन में पांच वर्ष लगातार सेवा कर लेता है तो नियोक्ता के द्वारा उसे एक परिभाषित लाभ दिया जाता है जो उसे त्यागपत्र देने पर या सेवानिवृत्ति पर देय होता है ग्रेचुटी को इस प्रकार से गणित किया जाता है
ग्रेचुटी=पिछले वेतन गुणा कुल सेवा वर्ष की संख्या गुणा 15 भाग 26
अगर इसका परिणाम 25 लाख से अधिक होता है तो अधिकतम के आधार पर 25 लाख रूपये की ग्रेचुटी दी जाती है नहीं कम होने पर जितना पैसा बनता है उतनी ग्रेचुटी कर्मचारी को दी जाती है |
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