क्या एक सरकारी कर्मचारी प्रमोशन के अधिकार की मांग कर सकता है- सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- लिंक पाएं
- X
- ईमेल
- दूसरे ऐप
सरकारी नौकरी में प्रमोशन के अधिकार पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला
कर्मचारियों की पदोन्नति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला |
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में पदोन्नति के अधिकार के सम्बन्ध में हाल ही में एक बड़ा फैसला दिया है जिसका व्यापक प्रभाव सभी सरकारी कर्मचारियों पर पड सकता है | भारत के मुख्य न्यायधीश माननीय डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तीन जजों की पीठ ने सरकारी नौकरी में प्रमोशन से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया कि सरकारी नौकरी में पदोन्नति कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है ऐसे में कोई सरकारी कर्मचारी ये अधिकार नहीं जता सकता है कि उसे प्रमोशन दिया जाना चाहिए क्योंकि संविधान में इसके लिए कोई किसी भी प्रकार के क्रीटेरिया का उल्लेख नहीं किया गया है |
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र के मामले में संसद और राज्यों के मामलों में विधानसभा अपने अपने नियम बनाकर उन्हें लागू कर सकते है | मुख्य न्यायधीश ने कहा कि सरकारी कर्मचारी को किस आधार पर प्रमोशन दिया जाये इस संदर्भ में हमारा संविधान बिलकुल साइलेंट है लेकिन फिर भी कार्यपालिका को ये अधिकार है कि ये प्रमोशन को लेकर अपने हिसाब से नियम बना सकते है उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका इस बात की समीक्षा भी नहीं कर सकती है प्रमोशन के लिए बनाई गयी नीति पर्याप्त भी है या नहीं हालाँकि समानता के अवसर के अधिकार पर अनुच्छेद 16 के आधार पर इस बात की समीक्षा की जा सकती है कि कहीं पर अनुच्छेद 16 का उल्लघन तो नहीं हो रहा है | इस फैसले से लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा |
YOU MAY ALSO LIKE IT-
- उत्तराखंड बोर्ड ने घोषित की परीक्षा परिणाम की तिथि
- छात्रों के शैक्षिक स्तर के कम होने पर खंड शिक्षा अधिकारी रामगढ मुक्तेश्वर नैनीताल ने की कार्यवाही
- इस प्रदेश में स्कालरशिप के लिए सामान्य ,OBC के आवेदन करने की समय सीमा SC , ST से अलग क्यों ?
- छात्रों के शैक्षिक स्तर के कम होने पर खंड शिक्षा अधिकारी रामगढ मुक्तेश्वर नैनीताल ने की कार्यवाही
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बिना टीईटी उत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षकों का न किया जाये प्रमोशन
- लिंक पाएं
- X
- ईमेल
- दूसरे ऐप
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
please do not enter any spam link in the comment box.