इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बिना टीईटी उत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षकों का न किया जाये प्रमोशन
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने भी जारी की अधिसूचना
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बिना टीईटी उत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षकों का न किया जाये प्रमोशन |
इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अपने एक आदेश में कहा कि जिन प्राथमिक शिक्षकों ने टीईटी पास नहीं की है उनको पदोन्नति नहीं दी जाए , कोर्ट ने ये भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा 11 सितम्बर 2023 को जारी अधिसूचना के अंतर्गत निर्णय लेने के बाद ही प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी कर सूची को अंतिम रुप से सार्वजनिक किया जाए | पिछले वर्ष 11 सितम्बर को जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की अधिसूचना के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक या अध्यापिका के पदों पर पदोन्नति के लिए टीईटी की परीक्षा को उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है हालाँकि कोर्ट ने ये भी कहा कि ये आदेश टीईटी उत्तीर्ण अध्यापकों की पदोन्नति में अवरोध नहीं माना जाना चाहिए |
याची ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 के नियम 18 के अंतर्गत कहा कि प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है फिर भी विभाग द्वारा टीईटी पास नहीं करने वाले शिक्षकों को प्रोन्नत किया जा रहा है |
इस पर कोर्ट ने माना कि मामला गौर करने के लायक है और कोर्ट ने केंद्र सरकार , राज्य सरकार और सभी पक्षकारों से तीन हफ्ते में जवाब माँगा है |
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