योगी सरकार ने दिया शिक्षकों को सख्त आदेश ,नहीं मानने पर कोई सरकारी लाभ नहीं
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31 दिसंबर तक करे अपनी चल अचल संपत्ति घोषित
योगी सरकार ने दिया शिक्षकों को सख्त आदेश |
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी तेज तर्रार कार्यशैली के कारण पुरे देश में छाये रहते है अभी हाल ही में उनके एक आदेश ने शिक्षक और शिक्षेणत्तर कर्मचारियों के माथे पर भी बल ला दिए है उनके आदेश के अनुसार सभी कर्मचारी अपनी सभी प्रकार की चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल दर्ज कर दे ,जो कर्मचारी ऐसा नहीं करते है उसे 01 जनवरी 2024 से ना तो किसी प्रकार की पदोन्नति दी जाएगी ना ही कोई किसी प्रकार का सरकारी लाभ मिल सकेगा |
जिला विद्यालयों निरीक्षकों और बेसिक शिक्षा अधिकारीयों की और से सभी प्राथमिक स्कूलों और माध्यमिक विद्यालयों को पत्र जारी किये गए है कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के 18 अगस्त 2023 के आदेश पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी कर्मचारी और अधिकारी अपनी सभी प्रकार की चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर निर्धारित तिथि यानि 31 दिसंबर तक अनिवार्यतः फीड कर दें ऐसा न करने को सरकार के आदेश का उल्लघन माना जायेगा और उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति भी की जायगी |
इस आदेश के अंतर्गत अब जल्द ही सरकार जांच प्रक्रिया शुरू कर सकती हैं, सभी कर्मचारियों का डेटा मानव सम्पदा पोर्टल पर विद्यमान है।
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