उत्तराखण्ड के हजारों सरकारी कर्मचारियों की मुराद पूरी
सेवाकाल में एक बार पदोन्नति के मानकों में छूट
हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए एक फैसले से उत्तराखंड के हजारों सरकारी कर्मचारियों की मांग पूरी है जो लम्बे समय से पदोन्नति में शिथिलीकरण की मांग कर रहे थे, सरकार ने इसके लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली को एक जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक के लिए प्रभावी कर दिया है | राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष ने कैबिनेट के फैसले पर ख़ुशी जाहिर करते हुए आभार व्यक्त किया है , उत्तराखंड में सरकारी विभागों में 10 हजार से भी अधिक ऐसे कार्मिक है जिनकी पदोन्नति अभी शेष है और उनके पद भी पदोन्नति के लिए रिक्त है लेकिन इन पदों के लिए पदोन्नति के योग्य होने के लिए जितने वर्ष की सेवा अवधि अनिवार्य है उस अवधि को वो लोग अभी पुरा नहीं कर पाएं है लेकिन इस आदेश के पारित होने के बाद उन्हें पदोन्नति के मानकों में अनिवार्य रूप से छूट मिल जाएगी |
संशय इस बात का भी जताया जा रहा है कि एक जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक अवधि बहुत सीमित है इससे कार्मिकों को अधिक लाभ नहीं होने वाला है क्योंकि अगले वर्ष के आरम्भ में लोकसभा चुनाव संभावित है जिसके लिए प्रदेश में चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता भी लगनी है इस बीच कार्य भी बाधित होंगे जिससे ये समय अवधि पदोन्नति के मानकों में छूट का लाभ लेने के लिए बहुत कम साबित होगी , इस अवधि को एक जुलाई 2023 से 30 जून 2025 तक बढ़ाया जाना चाहिए था |
YOU MAY ALSO LIKE IT-
- अब उत्तराखण्ड भी बदलेगा माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम
- Project work/परियोजना कार्य इतिहास भूमण्डलीकृत विश्व का बनना
- सामाजिक विज्ञान प्रोजेक्ट कार्य - भारत में राष्ट्रवाद
- सरकारी सेवा में पति पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती के सम्बन्ध में हाईकोर्ट की टिप्पणी
- उत्तरकाशी के अटल उत्कृष्ट स्कूल में शिक्षा महानिदेशक का औचक निरीक्षण
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
please do not enter any spam link in the comment box.