उत्तराखंड में शिक्षकों को प्रमोशन पाने के लिए अब ये शर्त करनी होगी पूरी
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तबादला एक्ट के प्रावधान इस महीने से हुए लागू
शिक्षकों को प्रमोशन के लिए अब ये शर्त करनी होगी पूरी
तबादला एक्ट के प्रावधानों के लागू होते ही शिक्षकों के पदोन्नति सम्बन्धी नियम भी इस महीने से बदल जायेंगे अब अपने पहले और दूसरे प्रमोशन को पाने के लिए उत्तराखंड के शिक्षक को अपनी अर्हकारी सेवा के आधा हिस्सा यानि जरुरी सेवा अवधि का 50% हिस्सा दुर्गम क्षेत्रों में ही बिताना होगा तभी वे पदोन्नति के पात्र माने जायेंगे , इसके अनुसार ऐसे शिक्षक जो अपने सेवाकाल में कभी भी दुर्गम क्षेत्रों में तैनात नहीं रहे है वो अनुरोध के आधार पर दुर्गम विद्यालयों में तबादले के लिए आवेदन कर सकते है तब सेवा शर्तों को पूरा करके वे प्रमोशन के लिए पात्र बन सकते है |
प्रमोशन में दुर्गम की सेवावधि की शर्त तबादला एक्ट के संक्रमण काल के चलते 30 जून 2020 तक लागू नहीं थी लेकिन अब तबादला एक्ट में तय संक्रमण काल समय समाप्त हो जाने के बाद 01 जुलाई 2020 से उत्तराखंड अब ये व्यवस्था स्वतः ही लागू हो गई है अब शिक्षा विभाग को इसके अनुसार अपनी नियमों को संशोधित करना होगा , उधर प्रमोशन के जुडी इस शर्त के आ जाने से अनेक शिक्षक परेशान नजर आ रहे है उनका कहना है कि विभाग ने 2018 में इस एक्ट के लागू होने के बाद भी कभी इस तबादला एक्ट का शत प्रतिशत पालन नहीं किया जबकि इस एक्ट के अनुसार शत प्रतिशत तबादले होने चाहिए थे लेकिन कभी भी विभाग ने 10% से अधिक तबादले नहीं किये इसी के आधार पर शासन को इस बार भी प्रमोशन से जुडी इस नियमावली को विभाग को संशोधित करना चाहिए |
राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड ने इस नियामवली का विरोध किया है तथा इसमें संशोधन की मांग शासन से की है |
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