उत्तराखंड के 6000 से अधिक कर्मचारियों को जल्दी ही मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ

सरकार ने कार्मिकों को दिया था विकल्प चुनने के लिए 15 फरवरी तक का समय 

जल्दी ही मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ 

उत्तराखंड राज्य में 6100 से भी अधिक सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलने का रास्ता अब साफ़ होता नजर आ रहा है | उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों को नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना में से कोई एक विकल्प चुनने के लिए 15 फरवरी 2024 तक का समय दिया था इसके लिए वित्त अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने अधिसूचना भी जारी की थी , सनद रहे कि उत्तराखंड सरकार ने केंद्र की भांति अपने कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है , उत्तराखंड सरकार ने एक अक्टूबर 2005 से पहले विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करने और एक अक्टूबर 2005 को या इसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन में आने का विकल्प दिया था , उत्तराखंड में भी नई पेंशन योजना 01 अक्टूबर 2005 से लागू की गई है केंद्र सरकार ने तीन मार्च 2023 को आदेश जारी कर कार्मिक को जो इस दायरे में आ रहे थे और नई पेंशन योजना से आच्छादित थे उन्हें विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में वापस आने के लिए एक अंतिम अवसर दिया गया था |  

उत्तराखंड राज्य में ऐसे 6100 से भी अधिक सरकारी कार्मिक है जो विभिन्न कारणों से 01 अक्टूबर 2005 से बाद ही अपने कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर पाए जबकि उनकी विज्ञप्ति 01 अक्टूबर 2005 से पूर्व में अधिसूचित थी इस मामले में कोर्ट ने भी अपना फैसला कर्मचारियों के हित में दिया था , इस दायरे में आने वाले सभी कर्मचारियों से राज्य सरकार ने विकल्प मांगे लिए गए है अब इनके प्रकरण को उनके नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष रखा जायेगा आवश्यक सभी शर्तों को पूरा करने वाले कार्मिकों के नाम सहित आदेश जारी कर दिए जायेंगे इसके बाद उनका नई पेंशन योजना का खाता यानि NSDL के अंतर्गत NPS अकॉउंट आदेश जारी होने की तिथि से  बंद कर दिया जायेगा और उनका GPF अकाउंट खोलने की प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी | 


YOU MAY ALSO LIKE IT-

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

हाई स्कूल परीक्षा 2025 के बोर्ड परीक्षा हेतु विज्ञान ,सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी के अभ्यास प्रश्नपत्र

हाई स्कूल गणित का नमूना प्रश्नपत्र -उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की और से जारी

लोकसभा निर्वाचन में मतदान पार्टियों के मतदेय स्थल पर ठहराव हेतु बिस्तर व्यवस्था नया आदेश