वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभागीय आय व्ययक तैयार किये जाने के सम्बन्ध में

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उत्तराखण्ड में नया घर बनाने जा रहे है तो ये जरूर पढ़े

जोशीमठ की घटना के बाद उत्तराखंड में घर बनाने के बदले गए नियम 

घर बनाने के बदले गए नियम 

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने उत्तराखंड राज्य में जोशीमठ की घटना से सीख लेते हुए भवन बनाने की भवन उपविधि या बिल्डिंग बॉयलॉज में परिवर्तन करने की सिफारिश की है जिसको लेकर सचिव स्तर की बैठक भी हुई है | 

आमतौर पर उत्तराखंड में पर्वतीय भागों में भवनों की ऊंचाई अधिकतम 12 मीटर निर्धारित है जबकि मैदानी भागों में ये ऊंचाई सीमा अधिकतम 30 मीटर निर्धारित की गयी है। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की सिफारिश के बाद पर्वतीय भागों में भवनों की ऊंचाई की अधिकतम सीमा में कुछ कटौती करने के साथ साथ कुछ और नए प्रावधान भी जोड़ने जा रही है जिनको पूरा किया बिना नए भवन का मानचित्र अप्रूवड नहीं किया जा सकेगा , अगर आप उत्तराखंड में नया घर बनाने जा रहे है तो आपको ये परिवर्तन अवश्य करने  होंगे -

  • यदि आपका प्लाट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है तो आपको प्लाट में घर बनाने के साथ साथ खाली जगह छोड़ते हुए गार्डन एरिया और पेड़ भी लगाने होंगे | 
  • सम्बंधित एजेंसी आपको निरीक्षण उपरांत ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण पत्र देंगी उस प्रमाण पत्र को आप भवन मानचित्र पास कराने के लिए अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे तभी आपका भवन मानचित्र पास हो सकेगा | 
  • निर्धारित सीमा से बड़े घर के लिए UPCL की सोलर रूफ टॉप या छोटे घर के लिए उरेडा की सोलर रूफ टॉप सोलर ऊर्जा प्रोजेक्ट के रूप लगाना अनिवार्य कर दिया गया है इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी | 
  • 300 गज के प्लाट के लिए घर के बाहर 15 प्रतिशत तक ग्रीनरी या गार्डन एरिया बनाना अनिवार्य कर दिया गया है इसके बिना भवन मानचित्र को अप्रूवल नहीं मिलेगा | 
  • नए घर में अनिवार्य टॉयलेट और पानी की बचत करने के उपायों पर भी जोर दिया गया है | 


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