वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभागीय आय व्ययक तैयार किये जाने के सम्बन्ध में

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वित्तीय वर्ष 2025-26  के लिए विभागीय आय व्ययक  पेज 01  पेज 02  YOU MAY ALSO LIKE IT- हिममेधा ब्लॉग उत्तराखण्ड में शिक्षकों को दुर्गम की सेवाओं का दोगुना लाभ मिलना शुरू  इस पड़ौसी राज्य में अब सहायक अध्यापक भी बन सकेंगे प्रधानाचार्य  प्रोजेक्ट कार्य सामाजिक विज्ञान- यूरोप में समाजवाद और रुसी क्रांति  सीबीएसई परीक्षा में स्कूल ने गलती से छात्रा को दे दिए जीरो मार्क्स, अब कोर्ट ने लगाया 30 हजार रूपये का जुर्माना  उत्तराखण्ड बोर्ड ने घोषित की प्रैक्टिकल और बोर्ड परीक्षा की डेट

उत्तराखंड में खाली पड़ें इण्टर कॉलेज के प्रधानाचार्य पदों के लिए जल्दी शुरू प्रक्रिया

जल्दी भरे जायेंगे प्रधानाचार्य के खाली पद 

प्रधानाचार्य पदों के लिए जल्दी शुरू प्रक्रिया 

 उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत ने घोषणा की है कि राज्य के इण्टरमीडिएट कॉलेज के खाली पड़े सभी पड़े सभी पदों पर जल्दी ही सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी इसके साथ साथ खाली पड़े प्रधानाचार्य के पदों को भी 50 प्रतिशत सीधी भर्ती और 50 प्रतिशत विभागीय प्रक्रिया द्वारा भरा जायेगा इससे वर्षो से खाली पड़े प्रधानाचार्य के पदों के लिए जल्दी ही भरने की उम्मीद जगी है | इस सम्बन्ध में विभाग ने शासन को और शासन ने राज्य लोक सेवा आयोग उत्तराखंड को अपना प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है | 

सनद रहे कि उत्तराखंड के इण्टर कॉलेज में प्रधानाचार्य के 1000 के अधिक पद रिक्त चल रहे है जिससे प्रशासनिक स्तर और शैक्षिक स्तर दोनों पर कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही है इसी क्रम में शासन ने  प्रधानाचार्य के पदों को भरने के लिए 50 प्रतिशत सीधी भर्ती पदों के लिए यानि 692 पदों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग उत्तराखंड को प्रस्ताव दिया है जबकि शेष 50 प्रतिशत पदों को शिक्षा विभाग विभागीय पदोनन्ति के माध्यम से भरेगा | 

ये होंगी सेवा शर्तें-

विभागीय पदोनन्ति से प्रधानाचार्य के पदों को भरने के लिए माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत ऐसे प्रधानाध्यपक और प्रधानाध्यापिका पात्र होंगे जिन्होंने दो वर्ष की नियमित सेवा संतोषजनक रूप से पूरी कर ली हो और वे विभागीय नियामवली 8 के अनुसार योग्यताधारी हो ,इसी प्रकार से सभी राजकीय इण्टर कॉलेज में कार्यरत ऐसे प्रवक्ता जिन्होंने 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो तथा वे नियामवली-8 के अनुसार के अनुसार योग्यताधारी हो | , इसके लिए वे एल टी से पदोनत कर्मचारी भी पात्र होंगे जिन्होंने जिन्होंने 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो तथा वे नियामवली-8 के अनुसार के अनुसार योग्यताधारी हो| 


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