उत्तराखण्ड में शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा दीवाली के बाद फैसला

शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा 

उत्तराखण्ड में शिक्षक भर्ती 

पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तीन घंटे से अधिक लम्बी बहस के बाद उत्तराखण्ड में शिक्षक भर्ती में NIOS से डीएलएड अभ्यर्थियों की शिक्षक भर्ती के विवाद पर फैसला सुरक्षित रखा है जिसे दीपावली के बाद सुनाया जायेगा ,ये पूरा मामला 2600 शिक्षकों के पदों पर भर्ती को लेकर है ये प्रकरण काफी लम्बे समय से माननीय न्यायलय में लम्बित था और इससे पूर्व माननीय उच्च न्यायालय ने  NIOS से डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में अपना निर्णय दिया था | 

उत्तराखण्ड शासन ने 15 नवम्बर 2021 को  प्राथमिक शिक्षकों की 2600 पदों हेतु हो रही शिक्षक भर्ती में NIOS से डीएलएड अभ्यर्थियों को भी शामिल करने का आदेश दिया था जिसके बाद उत्तराखण्ड सरकार ने इस अपने ही आदेश को निष्प्रभावी करते हुए रद्द कर दिया  था , उत्तराखंड सरकार के इस फैसले से नाराज होकर NIOS से डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी हाई कोर्ट में चले गए थे जिसके बाद माननीय हाई कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया था ,बाद में हाई कोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध बीएड अभ्यर्थी और फिर बाद में उत्तराखंड सरकार ने भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में पुनः याचिका दायर कर दी थी, उत्तराखण्ड राज्य में NIOS से डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी लगभग 37000 की संख्या में है इसके अतिरिक्त जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान से हर वर्ष नए छात्र भी कोर्स उत्तीर्ण कर रहे है जबकि बीएड योग्यताधारी डेढ़ लाख से भी अधिक संख्या में है |


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