Teachers News:- बीएड डिग्रीधारकों के विरुद्ध शिक्षामित्र पहुंचे उच्चतम न्यायलय

सुप्रीम कोर्ट पर हैं सबकी निगाहें 

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राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(एनसीटीई) की 28 जून 2018 की अधिसूचना बीतें दिनों 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट से ख़ारिज होने के बाद शिक्षा मित्रों ने नए सिरे से अपनी लड़ाई शुरू कर दी है जिससे कई वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों में कार्य कर रहे बीएड डिग्रीधारकों की नौकरी फ़िलहाल तो खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है , पूरा मामला उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कक्षा पांच तक की 69000 शिक्षक पदों के लिए शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारकों को शामिल करने को लेकर है जिनके कारण शिक्षा मित्र मेरिट लिस्ट में पिछड़ गए थे उसके बाद ये लड़ाई कानूनी रूप लेती गयी | 

शिक्षा मित्रों का तर्क है कि वे लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा यानि टीईटी उत्तीर्ण है जो प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य योग्यता है , शिक्षक भर्ती के लिए 69000 पदों के लिए 2019 में आयोजित भर्ती परीक्षा में 45 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 32000 से अधिक अभ्यर्थी थे लेकिन बाद में बीएड डिग्रीधारकों के भी इसमें शामिल हो जाने के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गयी जिससे अंकों की कट ऑफ मेरिट बढ़ गयी और शिक्षा मित्रों का चयन नहीं हो सका था , चूँकि अब उच्चतम न्यायलय के निर्णय के बाद बीएड डिग्रीधारकों के चयन का कोई अर्थ नहीं रह गया है और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(एनसीटीई)  की अधिसूचना ख़ारिज हो चुकी है इसलिए शिक्षा मित्रों के लिए नया रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है , एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु ये है इन पदों पर अभी भी रिक्त पदों के लिए चयन प्रक्रिया गतिमान है | 

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