विद्यालय समय सारिणी,अवकाशों में प्रस्तावित संशोधनों पर अध्यापकों के सुझाव आमंत्रित

चित्र
अभिभावकों , छात्रों और संस्थाध्यक्षों से भी मांगे गए सुझाव  सुझाव आमंत्रित  YOU MAY ALSO LIKE IT- हिममेधा ब्लॉग उत्तराखण्ड में शिक्षकों को दुर्गम की सेवाओं का दोगुना लाभ मिलना शुरू  इस पड़ौसी राज्य में अब सहायक अध्यापक भी बन सकेंगे प्रधानाचार्य  प्रोजेक्ट कार्य सामाजिक विज्ञान- यूरोप में समाजवाद और रुसी क्रांति  सीबीएसई परीक्षा में स्कूल ने गलती से छात्रा को दे दिए जीरो मार्क्स, अब कोर्ट ने लगाया 30 हजार रूपये का जुर्माना  उत्तराखण्ड बोर्ड ने घोषित की प्रैक्टिकल और बोर्ड परीक्षा की डेट

उत्तराखण्ड सरकार ने दी अम्ब्रेला एक्ट को मंजूरी

अम्ब्रेला एक्ट से उच्च शिक्षा में होगा बड़ा बदलाव 

अम्ब्रेला एक्ट को मंजूरी 

 उत्तराखण्ड राज्य में लम्बे समय से प्राइवेट विश्वविद्यालयों की मनमानी को लेकर शिकायतें आती रही है विशेषतः शुल्क को लेकर , इसी समस्या का निराकरण करने के लिए धामी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है ,प्रदेश में धामी सरकार ने उच्च शिक्षा में प्राइवेट विश्वविद्यालयों की मनमानी पर अंकुश लगाने को लेकर एक बड़ा फैसला किया है, अम्ब्रेला एक्ट के विधान सभा में मंजूरी मिलते ही सरकार इसे तुरंत लागु करने के विचार में है , इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तराखंड मूल के ऐसे विद्यार्थियों को होगा जिनको एडवांस कोर्स करने के लिए या सरकारी विश्वविद्यालयों में प्रवेश न मिलने की स्थिति में निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेना पड़ता है ,अम्ब्रेला एक्ट के लागु होने से उत्तराखंड मूल के विद्यार्थियों को निजी विवि में 25 प्रतिशत शुल्क माफ़ होगा जिसका सीधा असर ऐसे छात्रों पर पड़ेगा जो निजी विश्वविद्यालयों की महंगी फीस के कारण अपनी उच्च शिक्षा पूरी नहीं कर पाते है , उत्तराखंड में लगभग  6  से  भी अधिक निजी विवि ऐसे है जो अपना शुल्क खुद निर्धारित नहीं कर सकते है, उन्हें इसके लिए उच्च स्तर से अनुमति और निर्देश प्राप्त करने होते है इस एक्ट के आने के बाद निजी विश्वविद्यालय अपना शुल्क खुद निर्धारित कर सकेंगे , इन विश्वविद्यालयों में कुलपति का चयन भी अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ही किया जायेगा 

अम्ब्रेला एक्ट के लागू होने से निजी विश्वविद्यालयों में समूह ग और समूह घ की भर्ती में भी उत्तराखंड मूल के अभ्यर्थियों को ही नौकरी पर रखना पड़ेगा ,जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे , इस एक्ट के बाद निजी विश्वविद्यालयों को अपनी शुल्क सम्बंधित सभी जानकारी विस्तार से अपनी वेबसाइट और प्रॉस्पेक्टस पर भी देनी होगी जिससे पारदर्शिता उजागर हो सकें , प्रदेश के राज्यपाल इसके पदेन कुलाध्यक्ष होंगे | राज्य सरकार अपनी निगरानी समिति के माध्यम से इन विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण और अंकुश लगाने का काम करेगी तथा अनुचित पाए जाने पर राज्य सरकार को ये अधिकार भी दिया गया है कि वो उचित जुर्माना भी इन विश्वविद्यालयों से वसूल करें, इस एक्ट के लागू होने से न सिर्फ उच्च शिक्षा सस्ती और सुलभ होगी बल्कि राज्य में अवसरों की संख्या भी बढ़ेगी  | 

YOU MAY ALSO LIKE IT-


टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

लोकसभा निर्वाचन में मतदान पार्टियों के मतदेय स्थल पर ठहराव हेतु बिस्तर व्यवस्था नया आदेश

2024 -25 मासिक परीक्षा शैक्षिक पंचाग के सम्बन्ध में

उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 ,12 का रिजल्ट होगा कल जारी, ऐसे चेक करें