uttrakhand -सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सुनाया निर्णय

सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने सुनाया निर्णय 

 अध्यापक भर्ती  

वर्तमान में उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा के सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया गतिमान है राज्य सरकार और  विभाग के स्पष्ट निर्देश है कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा के सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए दूसरे प्रदेशों के अभ्यर्थियों को अवसर नहीं दिया जायेगा लेकिन अब इस मामले में प्राथमिक शिक्षा के सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए दूसरे राज्यों के लोगों को अवसर ना देने को हाईकोर्ट नैनीताल में चुनौती दी गयी है एक याचिकाकर्ता सोनम ने उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा के सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से डीएलएड पाठ्यक्रम करने का प्रमाण पत्र संलग्न किया था जिसे उत्तराखंड के प्राथमिक शिक्षा विभाग ने रद्द करते हुए कहा कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा के सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए केवल वे ही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्होंने उत्तराखंड के जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों यानी डाइट संस्थान से डीएलएड का कोर्स सफलता पूर्वक पूर्ण किया है | 

 इस याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए ये याचिका रद्द कर दी है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड ने उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी का आवेदन रद्द करते हुए अवगत कराया था कि यह शर्त कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा के सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए केवल वे ही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्होंने उत्तराखंड के जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों यानी डाइट संस्थान से डीएलएड का कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया है | उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा के सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी करते समय ही ये शर्त लिख दी गयी थी अतः विभाग ने पहले ही सभी शर्तों को प्रकट कर दिया था इसलिए अब इस संदर्भ में याचिका को सुनने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है  |  


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