सी टी नर्सरी योग्यता धारक सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति योग्य नहीं है हाई कोर्ट

सी टी योग्यता को बीटीसी के समकक्ष नहीं माना जा सकता है 

सी टी नर्सरी योग्यता धारक सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति योग्य नहीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि सी टी योग्यता धारक अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती है क्योंकि सी टी योग्यता इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता नहीं है और न ही सी टी योग्यता को BTC के समकक्ष माना जा सकता है | हाई कोर्ट ने कहा कि नर्सरी ट्रेनिंग प्रमाणपत्र धारक अभ्यर्थियों को कक्षा पांच तक के परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं माना जा सकता है इस आदेश के साथ ही उन  याचियों की याचिका भी ख़ारिज हो गयी है जिन्होंने सी टी योग्यता धारक होने के साथ ही सहायक अध्यापक पदों हेतु भर्ती के लिए आवेदन किया था और मेरिट में आने के बाद वे काउंसिलिंग में भी शामिल हो गए थे लेकिन प्राथमिक विद्यालयों के पदों के उनकी योग्यता अर्ह नहीं होने के कारण शिक्षा विभाग ने उनको अंतिम रूप से चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था तब इन अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के विरुद्ध हाई कोर्ट में ऑक्टूबर 17, 2023 को एक याचिका दायर कर दी थी जिस पर कोर्ट का फैसला कल आया है | 

NCTE द्वारा 2010 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन कोर्स सहायक अध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हता माना जायेगा (चाहे ये किसी भी नाम से संचालित हो क्योंकि प्रत्येक राज्य इसके अलग अलग नाम है ) जबकि नर्सरी ट्रेनिंग कोर्स प्री स्कूल एजुकेशन के लिए कक्षा 01 से कक्षा 02 के लिए तैयार किया गया है इसलिए इसे BTC के समकक्ष नहीं माना जा सकता है इसके साथ ही ये कोर्स शिशु शिक्षा का पाठ्यक्रम है न की कक्षा 05 तक के लिए,इसी आधार पर विभाग ने भी अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया और कोर्ट ने याचियों की याचिका को ख़ारिज करते हुए नर्सरी डिप्लोमा को एलीमेंट्री एजुकेशन में सहायक अध्यापकों के पदों के लिए अर्ह मानने से इंकार करते अपना फैसला दिया  | 


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