वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभागीय आय व्ययक तैयार किये जाने के सम्बन्ध में

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सरकारी सेवा में पति पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती के सम्बन्ध में हाईकोर्ट की टिप्पणी

लखनऊ उच्च न्यायालय की टिप्पणी बनेगी उदाहरण

एक ही स्थान पर तैनाती के सम्बन्ध में हाईकोर्ट की टिप्पणी 

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछले हफ्ते अपने एक अहम् फैसले में सरकारी सेवा में कार्यरत पति पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती के सम्बन्ध में 36 से अधिक याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए एक अहम् निर्णय देते हुए आने वाले भविष्य के लिए भी एक उदाहरण सेट किया है माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि किसी सरकारी विभाग में पति और पत्नी दोनों कार्यरत है तो उनके एक ही स्थान पर ट्रांसफर या तैनाती पर विचार किया जा सकता है लेकिन किसी भी परिस्थिति में ये उनका अपरिहार्य अधिकार नहीं है बल्कि ये तैनाती केवल तभी संभव है जब इस कार्य से किसी भी प्रकार से प्रशासनिक आवश्यकताओं या व्यवस्थाओं में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है इस प्रकार से माननीय हाई कोर्ट ने सरकारी सेवा में कार्यरत पति पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती को उनका अधिकार मानने से साफ़ साफ़ इंकार कर दिया है बल्कि इसे सरकारी मशीनरी की व्यवस्थाओं से जोड़कर प्रशासनिक कार्यों को अधिक महत्व दिया है  | 

एक साथ 36 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ये बात कही जबकि याचियों का तर्क था कि उनके जीवनसाथी राष्ट्रीयकृत बैंकों ,LIC , बिजली वितरण निगम, BHEL और इण्टर कॉलेज में तैनात है | माननीय हाई कोर्ट का ये फैसला पुरे देश के लिए सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मियों जिनके जीवन साथी भी उसी प्रदेश में या विभाग में सरकारी सेवाओं में कार्यरत है के लिए एक उद्धरण बनेगा, अब केवल मानवीय आधार पर ही इस प्रकार से ट्रांसफर या तैनाती को बल मिल सकेगा न की किसी प्रकार के अधिकार के रूप में   | 

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