वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभागीय आय व्ययक तैयार किये जाने के सम्बन्ध में

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उत्तराखंड स्थानीय निकाय चुनाव ड्यूटी को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ और राज्य प्रशासन आमने सामने

राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों को चुनाव कार्य में लगाने का किया विरोध 

उत्तराखंड स्थानीय निकाय चुनाव 

स्थानीय निकाय चुनाव में मतदाता सूची तैयार करने के लिए नगर निगम के 60 से अधिक वार्डों में विभिन विभागों के कर्मचारियों , अधिकारियों और शिक्षकों की ड्यूटी संगणक के लिए लगायी गयी है इसमें हल्द्वानी ब्लॉक के प्राथमिक स्कूलों में तैनात 130 से अधिक शिक्षक भी इस कार्य दायित्व सूची में शामिल किये गए है अब राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ ने इन ड्यूटी में शिक्षकों को लगाए जाने का पुरजोर विरोध किया है | 

 राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी को भेजे अपने एक ज्ञापन में लिखा कि शिक्षा के अधिकार एक्ट 2009 के अंतर्गत आर्टिकल 27 लिखा है कि शिक्षकों को आपदा राहत कार्य ,जनगणना ,स्थानीय निकाय चुनाव , विधानसभा चुनाव ,लोकसभा चुनाव और मतदान प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी अन्य कार्य में ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है तो फिर कैसे स्थानीय प्रशासन ने नगर निगम  के निकाय चुनाव में मतदाता सूची पुनरीक्षण कर कार्य हेतु संगणक के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगायी है और उच्च विभाग ने क्यों उन्हें ये अनुमति प्रदान की है , क्या ये राइट टू एजुकेशन 2009 के आर्टिकल 27 का उल्लंघन नहीं है दूसरी तरफ चुनाव पंजीकरण निर्वाचन अधिकारी ने उन सभी संगणकों की सूची को तत्काल तलब किया है जो ड्यूटी से अब तक अनुपस्थित चल  रहे है साथ ही साथ अनुपस्थित चल  रहे संगणकों को 24 घंटे के अंदर अपने कार्य पर उपस्थित होने का अल्टीमेटम दिया है नहीं तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही के लिए उनके विभागों को भी लिखा जायेगा एवं निर्वाचन सम्बन्धी नियमों के तहत भी कार्यवाही की जाएगी |  

 राज्य का प्राथमिक शिक्षक संघ लगातार शासन प्रशासन से लगातार मांग करता रहा है शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों में न लगाया जायें क्योंकि इससे छात्रों की पढ़ाई बाधित होती है | 

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