वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभागीय आय व्ययक तैयार किये जाने के सम्बन्ध में

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वित्तीय वर्ष 2025-26  के लिए विभागीय आय व्ययक  पेज 01  पेज 02  YOU MAY ALSO LIKE IT- हिममेधा ब्लॉग उत्तराखण्ड में शिक्षकों को दुर्गम की सेवाओं का दोगुना लाभ मिलना शुरू  इस पड़ौसी राज्य में अब सहायक अध्यापक भी बन सकेंगे प्रधानाचार्य  प्रोजेक्ट कार्य सामाजिक विज्ञान- यूरोप में समाजवाद और रुसी क्रांति  सीबीएसई परीक्षा में स्कूल ने गलती से छात्रा को दे दिए जीरो मार्क्स, अब कोर्ट ने लगाया 30 हजार रूपये का जुर्माना  उत्तराखण्ड बोर्ड ने घोषित की प्रैक्टिकल और बोर्ड परीक्षा की डेट

NCTE ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अध्यापक भर्ती के लिए दिया नया अपडेट

राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद् (NCTE) ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर दिया अपडेट 

राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद्

राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद् (National Council for Teacher Education, NCTE) भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण शैक्षिक संगठन है, जिसका मुख्य कार्य शिक्षा क्षेत्र में शिक्षक प्रशिक्षण के मानकों और गुणवत्ता के लिए दिशानिर्देश प्रदान करना है। NCTE का गठन 1993 में भारत सरकार के द्वारा Teacher Education Act, 1993 के तहत किया गया था, NCTE का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है |

11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर विशेष रूप से अनिवार्य योग्यता को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है उसी फैसले के आलोक में अब राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद् (National Council for Teacher Education, NCTE) ने अपने एक सर्कुलर में स्पष्ट लिखा है कि प्राथमिक शिक्षक (यानि कक्षा 01 से कक्षा 5 तक के लिए) बनने के लिए B.Ed. उत्तीर्ण अभ्यर्थी मान्य नहीं है , आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद् ने 28 जून 2018 के अपने एक सर्कुलर में कक्षा 01 से कक्षा 5 तक के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में B.Ed. को भी न्यूनतम अनिवार्य योग्यता में शामिल कर लिया था फिर एक याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षक भर्ती में B.Ed. को न्यूनतम अनिवार्य योग्यता मानना गुणवत्ता में कमी माना है , विदित है कि B.Ed. जूनियर या माध्यमिक शिक्षा के लिए अनिवार्य योग्यता मानी जाती है जबकि उच्च शिक्षा में भर्ती के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष में दो बार आयोजित UGC NET और Ph.D की डिग्री को अनिवार्य योग्यता माना गया है , और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय उपरांत राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद् ने भी अपने नए आदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता में संशोधन कर दिया है |

NCTE और NCERT के कार्यो में क्या अंतर है

NCTE (National Council for Teacher Education) और NCERT (National Council of Educational Research and Training) दो अलग-अलग संगठन हैं, जो भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अलग-अलग कार्यों को संचालित करते हैं। निम्नलिखित हैं इन दो संगठनों के कार्यों के बीच के मुख्य अंतर:

  1. NCTE (National Council for Teacher Education):

    • NCTE भारत में शिक्षक प्रशिक्षण को प्रमोट करने, मानकों को निर्धारित करने, और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की मान्यता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
    • NCTE शिक्षकों के प्रशिक्षण प्रोग्रामों, पाठ्यक्रमों, और प्रशिक्षण संस्थानों के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित मानकों का पालन करता है।
    • NCTE शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मान्यता प्रदान करता है और शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में नीतियों का विकसन करता है।
  2. NCERT (National Council of Educational Research and Training):

    • NCERT शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा संबंधित अनुसंधान, पाठ्यक्रम विकसन, और पाठ्यक्रम में सुधार के लिए जिम्मेदार है।
    • NCERT शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षा सामग्री का विकसन करता है जो कि विभिन्न शिक्षा स्तरों के छात्रों के लिए उपलब्ध होता है, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, और उच्चतर शिक्षा।
    • NCERT शिक्षकों के लिए शिक्षा सामग्री और पाठ्यक्रम की योजना बनाने में भी मदद करता है।

कुल मिलाकर, NCTE शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत है, जबकि NCERT शिक्षा के पाठ्यक्रम और शिक्षा संबंधित अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोनों संगठन शिक्षा क्षेत्र में मानकों और गुणवत्ता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं और भारतीय शिक्षा सिस्टम के विकास में योगदान करते हैं


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