वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभागीय आय व्ययक तैयार किये जाने के सम्बन्ध में

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वित्तीय वर्ष 2025-26  के लिए विभागीय आय व्ययक  पेज 01  पेज 02  YOU MAY ALSO LIKE IT- हिममेधा ब्लॉग उत्तराखण्ड में शिक्षकों को दुर्गम की सेवाओं का दोगुना लाभ मिलना शुरू  इस पड़ौसी राज्य में अब सहायक अध्यापक भी बन सकेंगे प्रधानाचार्य  प्रोजेक्ट कार्य सामाजिक विज्ञान- यूरोप में समाजवाद और रुसी क्रांति  सीबीएसई परीक्षा में स्कूल ने गलती से छात्रा को दे दिए जीरो मार्क्स, अब कोर्ट ने लगाया 30 हजार रूपये का जुर्माना  उत्तराखण्ड बोर्ड ने घोषित की प्रैक्टिकल और बोर्ड परीक्षा की डेट

राइट टू इग्नोर- ऑफिस टाइम के बाद मत उठाइए बॉस का फ़ोन- इस देश ने दिया अधिकार

राइट टू डिसकनेक्ट और राइट टू इग्नोर का अधिकार मिला इस देश में 


राइट टू इग्नोर या राइट टू डिसकनेक्ट 


प्रत्येक देश में ऑफिस टाइम को फिक्स रखा गया है लेकिन फिर भी कई बार ऑफिस से घर पहुँचते ही मोबाइल बज उठता है और बॉस का कॉल है अगर नहीं उठाया तो और बड़ी आफत और अगर उठा लिया तो फिर ऑफिस के समय के बाद भी काम करना पड़ेगा ऐसे में किसी कर्मचारी के निजी जीवन की निजता खतरे में बनी रहती है | 

ऑस्ट्रेलिया ने अपने कर्मचारियों की निजता का सम्मान करते हुए ये कानून पास किया है कि अब ऑफिस टाइम के बाद अब किसी भी कर्मचारी को ऑफिस से आने वाली कॉल लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है यहाँ के नए सेवा नियमों के अनुसार जब वेतन 9 घंटे का है तो कर्मचारी को 24 घंटे काम के लिए उपलब्ध रहने को बाध्य करना उसके साथ अन्याय है इस नियम के अनुसार पैड वर्किंग टाइम के बाद कर्मचारी ऑफिस से आने वाले मैसेज , ईमेल या फैक्स और फ़ोन कॉल को लेने से मना कर सकता है इसे राइट टू इग्नोर या राइट टू डिसकनेक्ट कहा गया है इस नियम में ये भी लिखा गया है कि इसका उदेश्य काम के घंटे और निजी जीवन के बीच संतुलन कायम रखना है |  


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