2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को पदोन्नति के लिए हाई कोर्ट से मिली राहत
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पदोन्नति के लिए TET परीक्षा अनिवार्य नहीं
शिक्षकों को पदोन्नति के लिए हाई कोर्ट से मिली राहत |
हाईकोर्ट इलाहाबाद ने अपने एक महत्वपूर्ण में फैसले में कहा कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किये गए अध्यापकों को जूनियर हाई स्कूल में प्रोन्नत या पदोन्नति प्राप्त करने के लिए TET की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम समशेरी ने शिव कुमार पांडेय और 12 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है | इस आदेश के बाद प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत उन सहायक अध्यापकों की पदोन्नति का रास्ता साफ़ हो गया है जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 से पहले हुई है और जिस पर राज्य सरकार ने अभी तक रोक लगा रखी थी |
हाई कोर्ट के आर्डर की कॉपी-
राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों से जूनियर विद्यालयों में अध्यापकों की पदोन्नति इस आधार पर रोक दी थी वे अध्यापक सीनियर होने बाद भी TET की उत्तीर्ण नहीं है जबकि NCERT के नियमों में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं थी इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पंहुचा तो कोर्ट ने राज्य सरकार और NCERT से हलफनामा माँगा , NCERT ने अपने हलफनामे में लिखा कि 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना में क्लॉज़ 04 में लिखा गया है इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व नियुक्त सहायक अध्यापकों को न्यूनतम अर्हता यानी TET परीक्षा प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के बाद नियुक्ति पाने वाले अध्यापकों के लिए पदोन्नति प्राप्ति के लिए TET की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है लेकिन ये आदेश जारी होने की तिथि के बाद से ही प्रभावी माना जायेगा |
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