जींस टीशर्ट नहीं पैंट शर्ट पहने अध्यापक- इस राज्य ने जारी की गाइडलाइन

महिला शिक्षिकाओं के लिए भी है अलग गाइडलाइन

शिक्षकों के लिए इस राज्य ने जारी की गाइडलाइन 

महाराष्ट्र राज्य ने पहली बार अपने सभी स्कूल जो सार्वजनिक , निजी और राज्य बोर्ड से सम्बद्ध है उनके लिए एक सरकारी सर्कुलर जारी किया है इस सर्कुलर में स्कूल के शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड से सम्बंधित 9 बिंदुओं वाली एक गाइड लाइन जारी की गयी है जिसमे पुरुष और महिला शिक्षकों के द्वारा स्कूल में पहनी जाने वाली ड्रेस को लेकर एक सुझाव जारी किया गया है कि शिक्षकों को स्कूल कैंपस में इस प्रकार की ड्रेस नहीं पहननी है इसके अंतर्गत शिक्षकों को जीन्स टीशर्ट , प्रिंट वाले कपडे और डिजाइनर या गहरे रंग वाले कपडे नहीं पहनने के लिए सुझाव दिए गए है इसी प्रकार से महिला शिक्षकों को भी सलवार कुर्ता और दुपट्टा , साड़ी या चूड़ीदार पहनने के लिए कहा गया है पुरुषों के लिए जारी गाइड लाइन में कहा है कि वो अपनी शर्ट को पैंट के अंदर दबाकर आएंगे | महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा विभाग ने 15 मार्च को जारी अपनी अधिसूचना में कहा कि सभी शिक्षक अपने पहनावे को लेकर सतर्क रहें क्योंकि छात्र इससे आसानी से प्रभावित हो सकते है | 

शिक्षक संघ ने इसका विरोध किया है और कहा है कि शिक्षक अपने पहनावे और कर्तव्यों को लेकर पहले से ही संजीदा है और स्कूलों के स्तर पर भी इसे सुनिश्चित किया जाता है कि सभी उचित पोशाक में स्कूल में आएं , इसमें राज्य को हस्तक्षेप करने और शिक्षकों की ड्रेस को लेकर गाइड लाइन जारी करने कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वो क्या पहनते है ये उनका व्यक्तिगत और स्थानीय विशेषाधिकार भी है ,इस सर्कुलर के एक अन्य बिंदु में ये भी कहा गया है कि जैसे डॉक्टर के लिए डॉ , वकीलों के लिए एड शब्द का उपयोग किया जाता है वैसे ही शिक्षक भी अपने नाम के आगे अंग्रेजी में Tr और मराठी भाषा में टी लगाएं | 

शिक्षकों के विरोध के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी ने कहा कि ये केवल गाइड लाइन है शासनादेश नहीं है इसके पालन न करने पर अभी विभागीय कार्यवाही करने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है | ये केवल शिक्षकों की गरिमा और मनोबल ऊँचा को बनाये रखने के लिए किया गया है |


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