विद्यालय समय सारिणी,अवकाशों में प्रस्तावित संशोधनों पर अध्यापकों के सुझाव आमंत्रित

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अभिभावकों , छात्रों और संस्थाध्यक्षों से भी मांगे गए सुझाव  सुझाव आमंत्रित  YOU MAY ALSO LIKE IT- हिममेधा ब्लॉग उत्तराखण्ड में शिक्षकों को दुर्गम की सेवाओं का दोगुना लाभ मिलना शुरू  इस पड़ौसी राज्य में अब सहायक अध्यापक भी बन सकेंगे प्रधानाचार्य  प्रोजेक्ट कार्य सामाजिक विज्ञान- यूरोप में समाजवाद और रुसी क्रांति  सीबीएसई परीक्षा में स्कूल ने गलती से छात्रा को दे दिए जीरो मार्क्स, अब कोर्ट ने लगाया 30 हजार रूपये का जुर्माना  उत्तराखण्ड बोर्ड ने घोषित की प्रैक्टिकल और बोर्ड परीक्षा की डेट

उत्तराखण्ड में दूसरे प्रदेश क लोग नहीं खरीद सकेंगे जमीन, फ़िलहाल रोक

जानें क्या है क्या नियम 

धामी सरकार का नया फैसला 

उत्तराखंड में 2004 की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने दूसरे प्रदेशों के लोगों के लिए उत्तराखंड में कृषि या उद्यान के नाम पर जमीन खरीदने की मंजूरी दे दी थी जिसे कल रविवार को वर्तमान भाजपा सरकार ने भू कानून प्रारूप समिति की रिपोर्ट आने तक या अगले आदेश तक बाहरी लोगो के लिए जिलाधिकारी की अनुमति से मिलने वाली कृषि और उद्यान भूमि खरीद की छूट पर रोक लगा दी है क्योंकि उत्तराखंड राज्य में अब बड़े पैमाने पर जमीनों की खुर्द बुर्द करने की घटनाएं बढ़ रही है जिन्हे तत्काल रोकने की आवश्यकता थी | 

उत्तराखंड में अब केवल ऐसे लोग ही जमीन खरीद सकते है जिनके पास उनके नाम से 12 सितम्बर 2003 से पूर्व में खरीद की गयी अचल संपत्ति है | उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 154 में पहली बार साल 2004 में परिवर्तन के बाद अब केवल ऐसे लोग ही राज्य में अचल संपत्ति या कृषि के लिए जमीन खरीद सकते है जिनके नाम 12 सितम्बर 2003 से पूर्व में खरीद की गयी अचल संपत्ति है | 

उत्तराखंड में नगर निकाय सीमा से बाहर के लिए दूसरे प्रदेश के लोग 250 वर्ग मीटर तक की आवासीय जमीन ले सकते है लेकिन नगरीय क्षेत्र से बाहर कोई सीमा तय नहीं की गयी है | 


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