वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभागीय आय व्ययक तैयार किये जाने के सम्बन्ध में

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वित्तीय वर्ष 2025-26  के लिए विभागीय आय व्ययक  पेज 01  पेज 02  YOU MAY ALSO LIKE IT- हिममेधा ब्लॉग उत्तराखण्ड में शिक्षकों को दुर्गम की सेवाओं का दोगुना लाभ मिलना शुरू  इस पड़ौसी राज्य में अब सहायक अध्यापक भी बन सकेंगे प्रधानाचार्य  प्रोजेक्ट कार्य सामाजिक विज्ञान- यूरोप में समाजवाद और रुसी क्रांति  सीबीएसई परीक्षा में स्कूल ने गलती से छात्रा को दे दिए जीरो मार्क्स, अब कोर्ट ने लगाया 30 हजार रूपये का जुर्माना  उत्तराखण्ड बोर्ड ने घोषित की प्रैक्टिकल और बोर्ड परीक्षा की डेट

खत्म होगी पेंशन और ग्रेच्युटी !

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए बदला नियम 

पेंशन और ग्रेच्युटी

     केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी सम्बन्धी नियमों में बड़ा बदलाव किया है इसके अंतर्गत यदि सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार की चेतावनी को अनदेखा करते है तो उन्हें रिटायरमेंट के समय पेंशन और ग्रेच्युटी दोनों से वंचित रहना पड सकता है,  केंद्र सरकार ने कहा है कि यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी अपने दायित्व और कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोक दी जाएगी , फिलहाल ये आदेश केवल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए ही लागू होगा लेकिन भविष्य में राज्य सरकारें भी इसे लागू कर सकती है | 

रूल- 08 (नियम 2021) में हुआ परिवर्तन - 

केंद्र सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन सम्बन्धी) रूल 2021 के अंतर्गत एक नोटिफिकेशन जारी कर रूल संख्या 8 में बदलाव किया है इसमें कुछ नए नियम ,अनुबंध और प्रावधान जोड़े गए है जिनमें सबसे मुख्य प्रावधान ये है कि यदि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अपने सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही के लिए दोषी पाए जाते है तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोक दी जाएगी | 

कैसे होगी कार्यवाही -

  1. इस नियम के अनुसार यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध सेवाकाल में कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही हुई है तो इसकी जानकारी सम्बंधित अधिकारी को देना जरुरी होगा | 
  2. यदि कोई कर्मचारी रिटायर होने बाद पुनः नियुक्त हुआ है तो उस पर भी ये ही नियम लागू होगा | 
  3. अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ ले चुका हो इसके बाद वह दोषी पाया जाता है तो उससे पूरी या आंशिक पेंशन और ग्रेच्युटी वसूल की जा सकती है | 
  4. प्राधिकरण चाहे तो कर्मचारी की पेंशन और ग्रेचुटी को स्थायी या कुछ समय के लिए भी रोक सकता है | 
  5. ऐसे सचिव जो सम्बंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हो जिसके तहत रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गयी हो उसे पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार दिया गया है | 
  6. यदि कोई कर्मचारी ऑडिट और अकाउंट विभाग से रिटायरमेंट हुआ है तो कैग को सम्बन्धित दोषी कर्मचारी की पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकार दिया गया है | 
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