TRANSFER -बिना 70 प्रतिशत की शर्त पूरी हुए मैदानी जनपदों के लिए नहीं हो सकेंगे कार्यमुक्त

 सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर आया नया अपडेट 

 तबादले

निदेशक माध्यमिक शिक्षा देहरादून ने एक पत्र के माध्यम से सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारीयों को निर्देशित किया है स्थानांतरण/पदस्थापना  उच्च न्यायलय उत्तराखंड के योजित जनहित याचिका 164 /2013  दौलत राम सेमवाल मामले में माननीय न्यायलय द्वारा पारित निर्णय जिसमे उल्लखित है कि कोई भी स्थानांतरण/पदस्थापना मैदानी जनपदों देहरादून हरिद्वार उधमसिंघ नगर और नैनीताल में तब तक नहीं होगी जब तक 70 प्रतिशत शिक्षकों की संख्या पर्वतीय जनपदों में नहीं भरी जाएँ | 
निदेशक का पत्र 


उक्त के क्रम आपको निर्देशित किया जाता है कि स्थानांतरित शिक्षकों को कार्यमुक्त किये जाने की समय प्रतिस्थानी आने के उपरांत प्रतिस्थानी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी 10 दिवस माने जायेंगे 
उत्तराखंड में  लम्बे समय के बाद शिक्षकों के ट्रांसफर हुए है इस पूरी प्रक्रिया में बरती गयी पारदर्शिता को लेकर सभी में उत्साह है जिसमे अनुरोध के आधार पर दुर्गम  से दुर्गम में सभी शिक्षकों को ट्रांसफर लेने का अवसर दिया गया है लेकिन दिनांक 20 जुलाई को शिक्षा निदेशक माध्यमिक की वीडियो कॉन्फ्रेसिंग मे ये निर्देश दिए गए है कि श्री दौलत राम सेमवाल वाद में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों अध्यापकों के ट्रांसफर तभी क्रियान्वित होंगे जब 70 प्रतिशत से अधिक शिक्षक उन विद्यालयों में कार्यरत होंगे 
आदेश 


चूँकि ये आदेश वर्तमान में भी प्रभावी है अतः आप स्थानांतरित शिक्षकों को तभी कार्यमुक्त करें जब स्वीकृत पदों के सापेक्ष आपके विद्यालय में 70 प्रतिशत से अधिक शिक्षक कार्यरत हो उक्त के अनुक्रम में आप माननीय न्यायलय के आदेश का पालन करना सुनिश्चित करें यदि आपके द्वारा आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो आपके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जाएगी | 



YOU MAY ALSO LIKE IT -

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

हाई स्कूल परीक्षा 2025 के बोर्ड परीक्षा हेतु विज्ञान ,सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी के अभ्यास प्रश्नपत्र

लोकसभा निर्वाचन में मतदान पार्टियों के मतदेय स्थल पर ठहराव हेतु बिस्तर व्यवस्था नया आदेश

2024 -25 मासिक परीक्षा शैक्षिक पंचाग के सम्बन्ध में