स्थानांतरित शिक्षकों की कार्यमुक्ति के सम्बन्ध में न्यायालय ने जारी किया आदेश
सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर आया नया अपडेट
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तबादले |
उत्तराखंड में लम्बे समय के बाद शिक्षकों के ट्रांसफर हुए है इस पूरी प्रक्रिया में बरती गयी पारदर्शिता को लेकर सभी में उत्साह है जिसमे अनुरोध के आधार पर दुर्गम से दुर्गम में सभी शिक्षकों को ट्रांसफर लेने का अवसर दिया गया है लेकिन दिनांक 20 जुलाई को शिक्षा निदेशक माध्यमिक की वीडियो कॉन्फ्रेसिंग मे ये निर्देश दिए गए है कि श्री दौलत राम सेमवाल वाद में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों अध्यापकों के ट्रांसफर तभी क्रियान्वित होंगे जब 70 प्रतिशत से अधिक शिक्षक उन विद्यालयों में कार्यरत होंगे
चूँकि ये आदेश वर्तमान में भी प्रभावी है अतः आप स्थानांतरित शिक्षकों को तभी कार्यमुक्त करें जब स्वीकृत पदों के सापेक्ष आपके विद्यालय में 70 प्रतिशत से अधिक शिक्षक कार्यरत हो उक्त के अनुक्रम में आप माननीय न्यायलय के आदेश का पालन करना सुनिश्चित करें यदि आपके द्वारा आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो आपके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जाएगी |
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