हाईकोर्ट ने कहा कि NPS लागू होने के बाद नियुक्त शिक्षक OPS का हकदार नहीं
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1998 की विज्ञप्ति के आधार पर मिली है नियुक्ति
NPS लागू होने के बाद नियुक्त शिक्षक OPS का हकदार नहीं |
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि जिस शिक्षक या कर्मचारी की नियुक्ति NPS लागू होने होने के बाद हुई है उसे OPS आधारित पेंशन पाने का कोई अधिकार नहीं है भले ही उसका चयन NPS लागू होने के पूर्व हो गया है ये फैसला इस संदर्भ में दिया गया कि याची ने अपनी अपील में कहा कि उसका चयन 01 अप्रैल 2005 को NPS लागू होने से पूर्व तिथि का है इस आधार पर उसे पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएँ क्योंकि जिस पद उसका चयन हुआ है उस पद के लिए विज्ञप्ति 1998 को निकाली गई थी लेकिन उसकी विशिष्ट BTC की डिग्री चूँकि मध्यप्रदेश से थी इस कारण उसका परिणाम जारी नहीं किया गया और कट ऑफ लिस्ट अधिक अंक होने के बाद भी उसका चयन नहीं किया गया था जिसके बाद याची को हाई कोर्ट के आदेश पर वर्ष 2006 में नियुक्ति पत्र मिला इसके बाद उक्त पद धारक ने विभाग में पुरानी पेंशन के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया जो विभाग ने अस्वीकार कर दिया और अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद पदधारक को पुरानी पेंशन योजना से वंचित किया जा रहा है मै माननीय हाई कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करता हूँ लेकिन व्यक्तिगत रूप से इस पुरे प्रकरण में पदधारक की गलती नहीं प्रतीत होती है क्योंकि पदधारक चयन प्रक्रिया जो 1998 में हुई थी उसमें बाकायदा शामिल हुआ था |
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