विद्यालय समय सारिणी,अवकाशों में प्रस्तावित संशोधनों पर अध्यापकों के सुझाव आमंत्रित

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DPharma -सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी करके नहीं बन सकेंगे अब फार्मासिस्ट

फार्मेसी कॉउंसिल ऑफ़ इंडिया ने लगाई रोक 

सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी करके नहीं बन सकेंगे अब फार्मासिस्ट 

    फार्मेसी कॉउंसिल ऑफ़ इंडिया ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022 नियम को लागू कर दिया है इसके बाद अब फार्मेसी कॉउंसिल ऑफ़ इंडिया ने 2023 में DPharma कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्र जो 2024 में पास आउट हो जाएंगे उनके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है | फार्मेसी कॉउंसिल ऑफ़ इंडिया ने अपने एक सर्कुलर में लिखा कि 2023-2024 के छात्रों का स्टेट फार्मेसी कॉउंसिल में अब केवल तभी रजिस्ट्रेशन किया जायेगा जब वो छात्र एग्जिट एग्जाम को पास कर लेंगे | फार्मेसी कॉउंसिल ऑफ़ इंडिया ने इस सर्कुलर को सभी राज्यों को भेज दिया है | इसके तुरंत बाद झारखण्ड स्टेट फार्मेसी कॉउंसिल ने सबसे पहले अपने राज्य में ये आदेश जारी कर दिया है कि सत्र 2022-2024 में DPharma की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों के राज्य कॉउंसिल में पंजीकरण के लिए उनका एग्जिट एग्जाम पास करना अब अनिवार्य किया जाता है | 

फार्मेसी कॉउंसिल ऑफ़ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि एग्जिट एग्जाम उसके द्वारा ही लिया जायेगा लेकिन इसका माध्यम नेशनल बोर्ड ऑफ़ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) होगा | नेशनल बोर्ड ऑफ़ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) द्वारा ये एग्जिट एग्जाम अब जुलाई से सितम्बर 2024 के बीच होगा जिसे सभी DPharma पास आउट छात्रों को उत्तीर्ण करना होगा ,नहीं तो उनको स्टेट कौंसिल में पंजीकृत नहीं किया जायेगा जिससे उनको फार्मासिस्ट के पद पर नौकरी में आवेदन करने में कठिनाई आएगी और इस प्रकार बिना पंजीकृत हुए उनका DPharma पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना किसी भी तरह से लाभप्रद नहीं रह जायेगा | 


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