स्कूलों और सरकारी कामों में आधार कार्ड को जन्म तिथि का वैध प्रमाण नहीं माना जा सकता है
UIDAI ने आधार को लेकर जारी किये नए निर्देश
![]() |
आधार कार्ड जन्म तिथि का वैध प्रमाण नहीं |
स्कूल या कॉलेज में किसी छात्र के प्रवेश के समय आवेदन पत्र पर छात्र की डिटेल्स भी भरी जाती है जिनमे से एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना आवेदक छात्र की जन्म तिथि होती है सामान्य रूप से जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में सभी स्कूल प्रधानाचार्य छात्र के आधार कार्ड को ही छात्र की जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लेते है लेकिन अब UIDAI के आदेश के बाद ये वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि UIDAI ने अपने नए निर्देशों में कहा है कि आधार अधिनियम 2016 के अनुसार आधार कार्ड को जन्म तिथि का वैध प्रमाण नहीं माना जा सकता है अतः जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आधार के उपयोग को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया गया है , लेकिन आधार कार्ड एक विशिष्ट पहचान प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करता रहेगा , सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में आधार पहले की तरह ही स्वीकार्य रहेगा |
किसी छात्र के लिए अब जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र , स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (TC), स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र , सरकार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र , मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मार्कशीट और कुछ अन्य प्रमाण पत्रों को भी जन्म तिथि प्रमाण के साक्ष्य के रूप में माना जायेगा |
YOU MAY ALSO LIKE IT-
- सरकार ने भारत में सभी कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन
- शिक्षक फैलाएंगे मोदी सरकार की उपलब्धियों को बौद्धिक जगत में
- कक्षा 6 से 10 तक के मुख्य पांच विषयों में ही सीबीएसई शामिल करेगा ये पाठ्यक्रम
- राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा- 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद
- B.Ed. का झंझट खत्म , अब इस कोर्स को करने के बाद बनेंगे अध्यापक
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
please do not enter any spam link in the comment box.