दस साल की सजा और 01 करोड़ रूपये का जुर्माना |
सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 |
आपको उत्तराखंड में गिरफ्तार हुआ एक नक़ल सरगना हाकम सिंह याद होगा जिसके कारण न जाने किंतने प्रतिभाशाली युवा उन नकलची उम्मीदवारों के सामने फेल हो गए जिन्होंने पैसे देकर नौकरी पा ली थी लेकिन अब मोदी सरकार ने इसके लिए कठोर कानून बनाने का फैसला कर कल दिनांक 05 फरवरी 2024 को संसद में एंटी पेपर लीक बिल पेश किया , इसका पूरा नाम सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो की रोकथाम/public examination prevention ऑफ़ unfair means ) है |
इस सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो की रोकथाम/public examination prevention ऑफ़ unfair means ) विधेयक 2024 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति या संस्था परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक करने के आरोप में दोषी पायी जाती है तो उसे दस साल की जेल और एक करोड़ रूपये का जुर्माना देना होगा , इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति किसी और परीक्षार्थी के नाम से किसी परीक्षा में शामिल होता है तो उसके लिए भी इस सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो की रोकथाम/public examination prevention ऑफ़ unfair means ) विधेयक में 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान है इसके अतिरिक्त यदि पेपर लीक या नक़ल के मामले में कोई संस्थान शामिल पाया जाता है तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर उससे ही पूरी परीक्षा का खर्च भी जुर्माने के रूप में वसूला जायेगा | इस विधेयक के कुछ बिंदु इस प्रकार से है -
- संसद ने विधेयक को पास कर दिया है राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये विधेयक कानून बन जाएगा |
- इसके कानून के अंतर्गत रेलवे भर्ती बोर्ड , बैंकिंग ,UPSC ,SSP ,मेडिकल परीक्षा जैसे नीट ,JEE जैसे और भी कई परीक्षाएं इसमें शामिल रहेगी |
- इस विधेयक में अभी के लिए कक्षा दस और बारह की बोर्ड परीक्षाओं को शामिल नहीं किया गया है |
- अभी राज्यो के द्वारा आयोजित की जानी वाली परीक्षाओं पर भी ये कानून लागू नहीं होगा |
- ये एक गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है |
- पुलिस को अधिकार दिया गया है की वो बिना वारंट के भी दोषी को गिरफ्तार कर सकेगी |
- 2015 से 2023 तक पेपर लीक के मामले में राजस्थान शिखर पर है पिछले 9 वर्षो में यहाँ पर 14 परीक्षाएं नक़ल जैसे मामलों के कारण रद्द करनी पड़ी है |
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