उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
हाईकोर्ट के फैसले को दी गयी चुनौती
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उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती |
जब तक उत्तराखंड शासन से निर्देश मिलते और शिक्षा विभाग शिक्षक भर्ती नियमावली में कोई परिवर्तन करता तब तक बी एड डिग्री धारक अभ्यर्थियों की तरफ से रूड़की के जयवीर सिंह ,प्रियंका और उमेश कुमारी ने अपनी एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट में नैनीताल के इस आदेश को फिर से एक नई चुनौती दी है | इस याचिका में लिखा गया है कि जब तक वर्तमान समय में चल रही प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए कोई सम्पूर्ण निर्णय नहीं हो जाता है तब तक उत्तराखंड सरकार शिक्षक सेवा नियमावली में कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकती है उत्तराखंड सरकार को वर्तमान प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बी एड डिग्री धारकों को भी शामिल करना चाहिए |
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