वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभागीय आय व्ययक तैयार किये जाने के सम्बन्ध में

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बजट 2024- टैक्स बेनिफिट के लिए इसमें मिल सकता है लाभ

NPS के इस डिडक्शन में की जानी चाहिए वृद्धि 

बजट 2024- टैक्स बेनिफिट


लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सबकी नजरे अब बजट पर जमी हुई है विशेष रूप से टैक्स पेयर्स की , टैक्स पेयर्स को उम्मीद है कि सरकार आम बजट में टैक्स में कुछ छूट अवश्य दे सकती है , इसमें भी NPS के टियर 1 अकाउंट में 50000 रूपये तक के निवेश पर सबकी नजरें टिकी है इसे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी कहते है क्योंकि टैक्स की दृष्टि से इस विकल्प में कुछ वृद्धि की जा सकती है इसे बढ़ाकर 10,0000 किया जाना चाहिए , ये पूर्ण बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया जायेगा इसे वार्षिक बजट , केंद्रीय बजट या आम बजट भी कहते है 

2015-16 में नेशनल पेंशन सिस्टम में सरकार ने एक अतिरिक्त डिडक्शन की अनुमति दी थी ये डिडक्शन सभी प्रकार के डिडक्शन से काफी अलग होता है क्योंकि सभी डिडक्शन का लाभ तो 80 सी के अंतर्गत आते है लेकिन इसका लाभ 80 सीसीडी (1B) के अंतर्गत मिलता है इसलिए सरकार से इसे बढ़ाने की अपेक्षा की जा सकती है इसका एक और लाभ ये होगा इससे NPS सेविंग्स अधिक आकर्षक बन सकती है , अभी लोक सेवक अपने मूलवेतन और DA मिलाकर 10 प्रतिशत तक के अंशदान पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है ये 80 सीसीडी (1) के अंतर्गत आता है इसके अतिरिक्त 80 सीसीडी (1B) के अंतर्गत भी अतिरिक्त 50,000 रूपये का क्लेम लिया जा सकता है कोई भी सब्सक्राइबर अपने मन से जितना चाहे कंट्रीब्यूट कर सकता है लेकिन उसे डिडक्शन 50,000 तक ही मिलेगा , सेवानिवृत्ति पश्चयात बचत बढ़ाने के दृष्टिकोण से देखने पर ही ये लिमिट काफी कम प्रतीत होती है इसलिए सरकार को इस लिमिट को बढ़ाकर 10,00,00 रूपये कर देना चाहिए  | 

आम बजट और अंतरिम  बजट में क्या है अंतर-

हर साल 01 फरवरी को जो बजट लोकसभा में पेश किया जाता है उसे केंद्रीय बजट कहते है इस प्रकार के बजट पर विस्तृत चर्चा होती है और इसमें नई योजना और नीतियों की घोषणा भी की जाती है लेकिन आम चुनाव से पहले जो बजट पेश किया जाता है वह अंतरिम बजट कहलाता है इसे बिना किसी चर्चा के ही पास किया जाता है इसमें नई योजना और नीतियों की कोई घोषणा नहीं की जाती है| 

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