उत्तराखंड शिक्षा विभाग करेगा कक्षा 01 में न्यूनतम आयु सीमा परिवर्तन

शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

उत्तराखंड शिक्षा विभाग

उत्तराखंड सरकार ने 14 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार के मानक के अनुसार स्कूल में प्रवेश के लिए कक्षावार पहली कक्षा में आयुसीमा निर्धारित कर दी है इसके अनुसार किसी छात्र को कक्षा 01 में तभी प्रवेश मिलेगा जब उसने 01 अप्रैल को 06 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो लेकिन इस नियम के कारण उन छात्रों के सामने कक्षा में प्रवेश को लेकर समस्या खड़ी हो गयी थी जिन्होंने कम आयु में ही इस नयी व्यवस्था के लागू होने से पहले नर्सरी,LKG और UKG की कक्षा उत्तीर्ण कर ली है लेकिन आयु छह वर्ष से कम होने के कारण उन्हें कक्षा 01 में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है | 

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              इस समस्या के निराकरण के लिए कुछ समय पूर्व विद्यालयी शिक्षा निदेशक श्री बंशीधर तिवारी ने आयुसीमा में छूट के लिए एक प्रस्ताव बनाकर उत्तराखण्ड शासन को भेजा था लेकिन उत्तराखंड में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है और चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू है जिस कारण इस पर निर्णय होने में देरी हो रही थी लेकिन अब मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड की अनुमति मिलने के साथ ही अगले सप्ताह तक इस पर शासनादेश आने की उम्मीद की जा रही है इसके लिए निर्वाचन आयोग से लिखित में अनुमति मांगी गयी है जिसके जल्दी ही मिलने की उम्मीद है लेकिन आयुसीमा में ये छूट केवल एक वर्ष के लिए ही दी जाएगी इसके बाद केंद्र सरकार के मानक के अनुसार कक्षा 01 में प्रवेश की आयु सीमा छह वर्ष ही लागू रहेगी |  


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