शिक्षक पदोन्नति को लेकर TET परीक्षा की बाध्यता पर NCTE का नया हलफनामा
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NCTE ने दिया कोर्ट में हलफनामा
TET परीक्षा की बाध्यता पर NCTE का नया हलफनामा
कुछ दिनों पूर्व NCTE ने अपने एक आदेश में कहा था कि पदोन्नति के लिए TET परीक्षा उत्तीर्ण करना बाध्यकारी होगा जिसके बाद फिर ये बहस छिड़ गयी थी कि क्या ये आदेश सभी अध्यापको के लिए है या फिर इसमें भी छूट दी जा सकती है विशेषतः प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए और या फिर जूनियर स्तर पर सहायक अध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए या फिर क्या TET परीक्षा बिना उत्तीर्ण किये अध्यापकों के अपने पद पर बने रहने और चयन वेतनमान प्राप्त करने में कोई नियम आड़े तो नहीं आएगा , अब इस संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) जो की भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है और 1993 के संसद के अधिनियम संख्या 73 के द्वारा अस्तित्व में आयी थी , ने एकल पीठ को नया हलफनामा दिया है जिसमे कई बातो को लेकर तस्वीर स्पष्ट की गयी है |
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने एकल पीठ को दिए अपने हलफनामे में कहा है कि 23 अगस्त 2010 और संशोधित 29 जुलाई 2011 आदेश से पूर्व में नियुक्त शिक्षकों पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) का सेक्शन 23 (1) कोई भी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेगा इसका अर्थ ये हुआ कि उनके लिए न्यूनतम अहर्ता परीक्षा यानि TET परीक्षा उत्तीर्ण करना अब अनिवार्य नहीं होगा लेकिन पदोन्नति के लिए 2014 के आदेश संख्या 4(B) प्रभावी रहेगा इसका सामान्य शब्दों में ये अर्थ है कि आपको एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए TET की परीक्षा उत्तीर्ण करना बाध्यकारी रहेगा | राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने एक बात और स्पष्ट कर दी है कि प्राथनिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक बनने के लिए और जूनियर विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनना दोनों को नयी नियुक्ति के बराबर माना जायेगा जिसके कारण TET उत्तीर्ण करना अब अनिवार्य होगा , लेकिन बिना TET परीक्षा उत्तीर्ण किये भी आप अपने पद पर बने रह सकते है आपको चयन वेतनमान का लाभ भी मिलेगा लेकिन आपको यदि अपना वेतन लेवल परिवर्तन करके पदोन्नति चाहिए तो आपको TET परीक्षा उत्तीर्ण करनी ही होगी |
इस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने इस हलफनामे के साथ ही कई प्रश्न और शंकाओं का निराकरण भी कर दिया है |
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