उत्तराखंड के सभी शिक्षकों को मिलेगा राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव में मताधिकार
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शिक्षक संघ के चुनाव में डेलीगेट का नियम होगा निरस्त
शिक्षक संघ के चुनाव में मताधिकार
उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत की सहमति के बाद अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री महावीर सिंह बिष्ट ने राजकीय शिक्षक संघ से इस संदर्भ में प्रस्ताव देने के लिए कहा है जिसके बाद ये अब सुनिश्चित माना जा रहा है कि राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव में अब डेलीगेट भेजने की प्रथा और नियम निरस्त माने जायेगें , अब तक ये नियम था कि राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव में केवल शिक्षकों के प्रतिनिधि या डेलीगेट ही प्रतिभाग करते थे यदि किसी विद्यालय में 20 अध्यापक कार्यरत है तो डेलीगेट के रूप में केवल 2 अध्यापक ही राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव में प्रतिभाग करेंगे दूसरे शब्दों में 10 अध्यापकों पर केवल एक अध्यापक ही डेलीगेट के रूप में राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव में भाग ले सकता था लेकिन अब ये नियम बदलने वाला है अब सभी अध्यापकों को राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव में प्रतिभाग करने का मौका देने के लिए कवायद शुरू हो गयी है |
शिक्षक संघ से संविधान में संशोधन के लिए भी प्रस्ताव माँगा गया है साथ ही सभी शिक्षकों को मत देने के अधिकार के साथ ही इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि प्रान्त से लेकर मंडल ,जिला और ब्लॉक स्तर के चुनाव को एक ही दिन में संपन्न कराया जाये |
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