कुत्ते के काटने पर अब आपको सरकार देगी प्रति दांत के हिसाब से मुवावजा
- लिंक पाएं
- X
- ईमेल
- दूसरे ऐप
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया अहम् निर्णय
सरकार देगी प्रति दांत के हिसाब से मुवावजा
पिछले दिनों वाघ बकरी चाय कंपनी के सीईओ अपने आवास के बाहर निकले तो गली में बैठे आवारा कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया था जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, उन्ही दिनों पार्क में खेलते एक बच्चें को कुत्ते ने नौच खाया था जिसमे उसकी भी मृत्यु हो गयी थी ,कुछ वर्षो में ऐसी काफी बढ़ी है जिनमे आवारा कुत्तों ने लोगों पर हमला कर उन्हें हानि पहुंचाई है | अब इन्ही सब घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की मानते हुए माननीय हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा ने इन घटनाओं में पीड़ित को हर्जाना देने का आदेश सरकार को दिया है |
माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि आवारा पशुओं के हमले से जुड़ी घटनाओं में मुआवजें के लिए एक समिति बनायीं जाये जिस समिति में डिप्टी कमिश्नर, ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारी और SDA रैंक के अधिकारीयों को शामिल किया जाये ,ये समिति तय करें की आवारा पशुओं के हमलों से पीड़ित मामलों में पीड़ित को कितना मुआवजा मिलना चाहिए | आवारा पशुओं मे गाय,सांड,नीलगाय,कुत्ते भैस, गधे और अन्य जानवर भी शामिल होंगे |
माननीय हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा ने एक मुकदमे में फैसला देते हुए कहा है कि आवारा पशुओं के काटने के हर निशान के हिसाब से कम से कम 10000 हजार रूपये की राशि पीड़ित को मिलनी चाहिए इसके साथ ही माननीय हाई कोर्ट ने कहा की यदि पीड़ित का 0.2 सेंटीमीटर मांस भी निकल गया है तो उसे कम से कम बीस हजार रूपये की दर से मुआवजा दिया जायें | माननीय हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा का ये फैसला भविष्य में दूसरों के लिए नजीर बन सकता है |
YOU MAY ALSO LIKE IT-
- लिंक पाएं
- X
- ईमेल
- दूसरे ऐप
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
please do not enter any spam link in the comment box.