वेतन वृद्धि की वसूली की वापसी के आदेश के सम्बन्ध में

उत्तराखंड शिक्षक और कर्मचारियों के महत्वपूर्ण सूचना 

हिममेधा 


न्यायालय के विभिन्न निर्णयों (विशेषकर सुप्रीम कोर्ट के थॉमस डेनियल बनाम केरल राज्य और अन्य मामलों) के आधार पर यह तय हुआ है कि यदि भुगतान में कर्मचारी की कोई धोखाधड़ी नहीं थी, तो उसे दी गई राशि वापस नहीं ली जा सकती। इसी क्रम में, उत्तराखण्ड शासन ने भी अनुचित रूप से की गई वेतन वृद्धि की वसूली को वापस लौटाने (Refund) के आदेश जारी किए हैं। इससे उन सैकड़ों शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा, जिनके वेतन से पिछले वर्षों में हजारों रुपये काट लिए गए थे


वेतन वृद्धि की वसूली की वापसी दे आदेश के सम्बन्ध में  पूरा आदेश डाउनलोड करें इस लिंक से 



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