राष्ट्रीय पर्व पर किसी अन्यत्र विद्यालय में उपस्थिति देकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत

सूचना का अधिकार 6 (1) में मिली जानकारी के अनुसार 

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सूचना का अधिकार 6 (1) में मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय पर्व पर किसी अन्यत्र विद्यालय में उपस्थिति देकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का नियम है , यदि कोई अध्यापक कर्मचारी चाहे तो इसके लिये सरकार की तरफ से नियम बनाया गया है , लेकिन व्यवहार में अगर देखा जाए तो कुछ स्कूलों के प्रधानाचार्य इस नियम कोई नहीं मानते है जो नितांत रूप से विरुद्ध है , इस दृष्टि से प्रधानाचार्य जी को विवेक के आधार पर निर्णय लेते हुए परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए | 


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