विद्यालय समय सारिणी,अवकाशों में प्रस्तावित संशोधनों पर अध्यापकों के सुझाव आमंत्रित

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अभिभावकों , छात्रों और संस्थाध्यक्षों से भी मांगे गए सुझाव  सुझाव आमंत्रित  YOU MAY ALSO LIKE IT- हिममेधा ब्लॉग उत्तराखण्ड में शिक्षकों को दुर्गम की सेवाओं का दोगुना लाभ मिलना शुरू  इस पड़ौसी राज्य में अब सहायक अध्यापक भी बन सकेंगे प्रधानाचार्य  प्रोजेक्ट कार्य सामाजिक विज्ञान- यूरोप में समाजवाद और रुसी क्रांति  सीबीएसई परीक्षा में स्कूल ने गलती से छात्रा को दे दिए जीरो मार्क्स, अब कोर्ट ने लगाया 30 हजार रूपये का जुर्माना  उत्तराखण्ड बोर्ड ने घोषित की प्रैक्टिकल और बोर्ड परीक्षा की डेट

सरकारी कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश में सकारात्मक परिवर्तन

सरकारी कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश में परिवर्तन 


अब मातृत्व अवकाश में बदलाव 

भारत सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1972 में संशोधन किया है , भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 18 जून 2024 को एक अधिसूचना जारी की है जिसके द्वारा निर्देशित किया गया है कि अब मातृत्व अवकाश की समयावधि को बढ़ाकर 180 दिन किया जा रहा है इसके मुताबिक केंद्र सरकार की ऐसी महिला कर्मचारी जिन्होंने सेरोगेसी के माध्यम से संतान उत्पन्न की है अब 180 दिनों यानि छः महीनों के मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी यदि वह महिला जिसने सेरोगेसी के लिए अपनी कोख दी है वह भी सरकारी कर्मचारी है तो दोनों माताओं को सेरोगेसी के लिए कोख देने वाली और संतान को अपनाने वाली अधिष्ठाता माँ दोनों माताओं को 180-180 दिनों का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जायेगा लेकिन इसमें ये शर्त भी जोड़ी गयी है कि ऐसी महिलाओं के जीवित बच्चों की संख्या दो से कम होनी चाहिए | सरकार ने माना कि सेरोगेसी वाली स्थिति में जन्म देने वाली और जैविक माँ दोनों को मातृत्व अवकाश की आवश्यकता होती है  | 


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इसके अतिरिक्त चाइल्ड केयर लीव का नियम भी बना रहेगा जिसके अंतर्गत अधिष्ठाता माँ यानि जैविक माँ अपने बच्चे के 18 वर्ष की आयु तक होने दो साल की चाइल्ड केयर लीव कभी ले सकती है | 

 

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