देर से ऑफिस आने पर कटेगा वेतन - सरकार ने जारी की गाइडलाइन
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15 मिनट से अधिक देरी पर कटेगा वेतन
देरी पर कटेगा वेतन |
केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की देर से ऑफिस पहुँचने की आदत सुधारने के लिए सख्त आदेश जारी किये है | सनद रहे कि सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के देर से पहुँचने की शिकायतें अक्सर आम लोगों से मिलती रहती है जिनके कारण सरकारी दफ्तरों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की भी हमेशा किरकिरी होती रहती है अब इसी समस्या के निराकरण के लिए केंद्र सरकार ने सख्त आदेश जारी किये है इस आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारियों का कार्यालय का समय सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक होता है लेकिन कर्मचारियों को केवल 15 मिनट देर से आने की छूट दी जा सकती है यानि सरकारी कर्मचारियों अपने ऑफिस में 9.15 सुबह तक आ सकते है इसके बाद यदि कोई देरी होती है तो उसका उस दिन आधे दिन का आकस्मिक अवकाश माना जायेगा यदि कोई भी अवकाश शेष नहीं है तो उच्च पदस्थ अधिकारी के निर्देश पर उसका आधे दिन का वेतन काट लिया जायेगा |
उक्त आदेश छोटे और बड़े सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा यदि किसी कर्मचारी को किसी दिन अवकाश चाहिए तो उसे अपने उच्च अधिकारी को समय से सूचित करना होगा इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने कार्यालय प्रमुख को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति पर नजर बनाये रखने के लिए भी कहा गया है |
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