उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने की कर्मचारियों के लिए दो बड़ी घोषणायें

CCL और EL के संदर्भ में मिली अच्छी खबर 

मुख्यमंत्री जी ने की कर्मचारियों के लिए दो बड़ी घोषणायें 

माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड ने राजकीय कर्मचारी संघ की दो महत्वपूर्ण मांगों पर कार्यवाही की है |अब से पहले उपार्जित अवकाश (EL) की यह व्यवस्था थी कि पहले तीन सौं दिन के उपार्जित अवकाश (EL) जमा होने पर कर्मचारी को वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान मिलने वाली उपार्जित अवकाश (EL) इसी समयावधि में लेनी होती थी ऐसा ना करने की स्थिति में ये उपार्जित अवकाश कालातीत माने जाते थे अथवा लैप्स हो जाते थे लेकिन अब मुख्यमंत्री जी की घोषणा उपरांत कर्मचारी अपनी 31 दिनों की उपार्जित अवकाश (EL) एक साथ एक वर्ष में कभी भी ले सकते है ये पहले वाले से प्रतिबन्ध से बाहर कर दी गयी है |  

दूसरी बड़ी घोषणा ये है कि उत्तराखंड में महिला कर्मचारियों को एक निश्चित आयु सीमा तक के दो बच्चों की परवरिश और देखभाल के लिए दो वर्ष की (वेतन बिना कटौती ) बाल्य अवकाश की सुविधा दी हुई है लेकिन इस में अप्रैल 2023 में वर्तमान सरकार ने कुछ परिवर्तन का फैसला किया था जिसका कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे थे इस फैसले के अनुसार महिला कार्मिक पहले वर्ष पुरे वेतन के साथ बाल्य देखभाल अवकाश (CCL) ले सकती है लेकिन दूसरे वर्ष के बाल्य देखभाल अवकाश (CCL) में उसके वेतन से 20 प्रतिशत कटौती का फैसला किया गया था लेकिन अब सरकार ने कर्मचारी संगठनों की मांग मानकर बाल्य देखभाल अवकाश (CCL) में किसी भी प्रकार की वेतन कटौती नहीं करने का फैसला लिया है | 


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