शिक्षकों को स्कूल के 8 किलोमीटर के दायरे में रहना होगा अनिवार्य

सचिव ने दिए आदेश जिला स्तर से होगी कार्यवाही 

TEACHER AND STUDENTS

उत्तराखण्ड भाषा विभाग के सचिव विनोद प्रसाद रतूड़ी ने पौड़ी के विकास भवन में विकास कार्यों की प्रगति ,क्रियान्वयन ,निर्माण कार्यों की प्रगति और फीडबैक को लेकर बैठक लेते हुए कहा कि अक्सर इस तरह की शिकायत मिलती रहती है कुछ शिक्षक विद्यालय से 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर निवास करते है और प्रतिदिन विद्यालय के लिए आवाजाही करते है यहाँ तक की कुछ शिक्षकों ने तो इसके लिए वाहन भी किराये पर लिए हुए है इसके कारण पठन पाठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है , ये परिपाटी बिल्कुल भी उचित नहीं है, इस सम्बन्ध में उन्होंने जिला अधिकारी स्तर से कार्यवाही करने को लेकर आदेश दिए है  | 

खण्ड शिक्षा अधिकारी जौनपुर ने जारी पूर्व में ही किया आदेश-

कार्यालय:खण्ड शिक्षा अधिकारी जौनपुर ने 01 अगस्त 2023 को पत्रांक -1676 -79/विविध-बीडीसी/2023-24 दिनांक 01 अगस्त 2023 जारी एक आदेश में कहा कि  द्वारा प्रधान श्री अरविन्द सकलानी ग्राम पंचायत पुजारगांव एंव अन्य ग्राम प्रधानों दवरा क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक में दिनांक 21-07 -2023 को इस प्रश्न को रखा था कि प्रतिदिन आवागमन के कारण विद्यालय में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है 



अब इस संदर्भ में कार्यालय:खण्ड शिक्षा अधिकारी जौनपुर ने 01 अगस्त 2023 को एक आदेश जारी किया कि सभी कार्मिक 8 किलोमीटर के शासनादेश का पालन करें  आप इस आदेश को इस लिंक \https://drive.google.com/file/d/1ylGEsEH-5YYdH-gy7fL0SkVcZ6w69wDz/view?usp=sharing| के द्वारा भी देख सकते है | 

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