उत्तराखण्ड में फिर ट्रांसफर
सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर आया नया अपडेट
उत्तराखण्ड में पिछले साल की तरह इस साल भी रिक्त पदों के सापेक्ष तबादलों पर अपडेट आया है कि उत्तराखंड में इस साल भी 15 प्रतिशत तबादले ही किये जायेंगे लेकिन यदि किसी विभाग को इससे अधिक तबादलों की आवश्यकता महसूस हो तो वे तबादला एक्ट के तहत मुख्य सचिव समिति से धारा 27 से अनुमति ले सकते है, शिक्षा विभाग को स्कूल में छात्र संख्या के आधार पर ही तबादले करने का निर्देश दिया गया है मैदानी क्षेत्रों में छात्र संख्या कम होने बावजूद शिक्षक अधिक होते है जबकि पर्वतीय स्कूल में इसका उल्टा है ,मुख्य सचिव ने कहा कि छात्र हित में जरुरत के अनुसार तबादलों की संख्या को बढ़ाया सकता है उनके अनुसार ये प्रक्रिया जल्दी ही शुरू की जाएगी |
धारा 27 के सभी पुराने प्रस्ताव बैठक में ख़ारिज -
तबादला एक्ट के तहत मुख्य सचिव समिति के लिए तैयार किये गए विभिन्न विभागों के तबादले के मामले धारा 27 को फिलहाल ख़ारिज कर दिया गया है इन सभी प्रस्तावों विधिवत रूप से नयी प्रक्रिया शामिल किया जायेगा |
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