अनिवार्य सेवानिवृत्ति सम्बन्धी आदेश, चमोली जिला शिक्षा अधिकारी ने दिया आदेश

शिक्षक को 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने को आदेश दिया गया है 


अनिवार्य सेवानिवृत्ति 




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